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Electoral Bonds: सरकार ने चुनावी बॉन्‍ड के 22वें चरण को दी मंजूरी, 1 से 10 अक्टूबर के बीच होगी बिक्री

एसबीआई को 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्‍ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.

एसबीआई को 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्‍ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.

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FE Hindi Desk
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Electoral Bonds: सरकार ने चुनावी बॉन्‍ड के 22वें चरण को दी मंजूरी, 1 से 10 अक्टूबर के बीच होगी बिक्री

सरकार ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड के नये चरण को मंजूरी दे दी है.

22nd Tranche of Electoral Bonds: सरकार ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड के नये चरण को मंजूरी दे दी है. य‍ह चुनावी बॉन्‍ड का 22वां चरण होगा. यह बिक्री के लिए 1 अक्टूबर से 10 अक्‍टूबर तक उपलब्ध होगा. बता दें कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत विभिन्न दलों को दिये गये नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड लाया गया था.

SBI को बांड जारी करने का जिम्मा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बिक्री के 22वें चरण में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्‍ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. अधिकृत एसबीआई शाखाओं में लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं. गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कुछ ही दिनों में होने की संभावना है.

कब खुला था 21वां चरण

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इससे पहले, बॉन्ड के 21वें चरण के तहत बिक्री एक जुलाई से 10 जुलाई, 2022 तक हुई थी. चुनावी बॉन्ड के पहले चरण के तहत बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 तक हुई थी. एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है. बयान के अनुसार, चुनावी बॉन्‍ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे. वैधता की अवधि खत्‍म होने के बाद चुनावी बॉन्‍ड जमा करने पर संबंधित राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.

कौन है पात्र

पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किये गए चुनावी बॉन्‍ड की राशि उसी दिन खाते में जमा हो जाएगी. योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्‍ड वह व्यक्ति या इकाई खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में गठित हुई हो. पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1 फीसदी वोट हासिल किया है, वे चुनावी बॉन्‍ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं.

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