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मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट! फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी मिलेगा LTC कैश वाउचर योजना का फायदा

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12 अक्टूबर को LTC के बदले कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी.

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12 अक्टूबर को LTC के बदले कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी.

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Government employees can make purchases in family member name under LTC cash voucher plan diwali gift

12 अक्टूबर के बाद खरीदी गई वस्तुओं पर ही फायदा मिलेगा.

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है. अब वे एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (LTC cash voucher scheme) के तहत अपने जीवनसाथी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं और सरकार की नई योजना का फायदा उठा सकते हैं. बता दें कि वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12 अक्टूबर को एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी. इसके तहत बिना यात्रा किए भी एलटीसी का फायदा उठाया जा सकता है. इसके पहले कर्मियों को इसका फायदा उठाने के लिए यात्रा करनी पड़ती थी और उसका बिल जमा करना पड़ता था.

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सर्विस रिकॉर्ड्स में दर्ज सदस्यों के नाम पर ही मिलेगा फायदा

डिपार्मेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इससे जुड़े प्रश्नोत्तर (FAQ) जारी किए हैं. FAQ के मुताबिक यह सुविधा परिवार के उन्हीं सदस्यों के नाम पर खरीदारी पर मिलेगा जो एलटीसी फेयर के योग्य हैं जैसा कि सर्विस रिकॉर्ड्स में घोषित किया गया हो. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का कहना है कि एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का फायदा अगले साल 31 मार्च तक लिया जा सकता है.

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12 अक्टूबर के बाद खरीदी गई वस्तुओं पर ही मिलेगा फायदा

FAQ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह फायदा उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं पर मिलेगा जिनका ट्रांजैक्शन 12 अक्टूबर या उसके बाद हुआ है. इसका फायदा उठाने के लिए जीएसटी इनवॉयस होना जरूरी है. योजना का फायदा ईएमआई से खरीदारी पर भी मिलेगा. एफएक्यू में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी ने 12 अक्टूबर से पहले एलटीसी योजना का लाभ नहीं उठाया है तो इसके बाद वह 12 फीसदी या इससे अधिक के जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर एलटीसी योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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कैश भुगतान से नहीं मिलेगा फायदा

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. सबसे पहले यही शर्त है कि जो भी खरीदारी हो, उस पर 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी लगा हो. इसके अलावा भुगतान डिजिटल मोड या चेक, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया गया हो. कैश से भुगतान पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

Finance Ministry