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सरकार ने MSME को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम की अवधि बढ़ाई, ECLGS 1.0 भी 5 साल तक बढ़ी

सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को तीन महीने बढ़ाने का एलान किया है.

सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को तीन महीने बढ़ाने का एलान किया है.

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FE Online
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While the focus of the paper appeared on over-indebtedness and pricing gaps, there are some challenges to actual on-the-ground implementation of some recommendations, Edelweiss Research said.

Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra, Rajasthan, and Telangana are the top five borrowers so far in FY22, accounting for around 60 per cent of the total borrowings

कोरोना की मार झेल रहे MSME को आगे समर्थन देने के लिए, सरकार ने रविवार को अपनी 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को तीन महीने बढ़ाने का एलान किया है. इस स्कीम को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है या जब तक 3 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी होती है. वित्त मंत्रालय ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑन-साइट ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए दो करोड़ रुपये तक के लोन पर 100 फीसदी गारंटी का भी एलान किया, जिसमें ब्याज दर की सीमा 7.5 फीसदी रखी गई है.

मंत्रालय ने MSMEs और दूसरी इकाइयों के लिए स्कीम की अवधि को बढ़ाने का भी एलान किया, जो 5 मई 2021 की गाइ़डलाइंस के मुताबिक, पुनर्गठन के लिए योग्य हैं और उन्होंने ECLGS 1.0 के तहत क्रेडिट उधार लिया है. ECLGS 1.0 के तहत चार साल की कुल अवधि, जिसमें ब्याज का पुनर्भुगतान पहले 12 महीनों में शामिल है, जिसके साथ, ECLGS 1.0 के तहत 36 महीनों में प्रिंसिपल और ब्याज का पुनर्भुगतान है, वे अपने ECLGS लोन के लिए पांच साल की अवधि का फायदा ले सकेंगे. जो पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज का पुनर्भुगतान के साथ बाद के 36 महीनों में प्रिंसिपल और ब्याज का पुनर्भुगतान है.

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ECLGS 3.0 में सिविल एविएशन सेक्टर शामिल

इसके अलावा ECLGS 1.0 के तहत आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक, पुनर्गठन के साथ कर्जधारकों को 29 फरवरी 2020 को मौजूद बकाया क्रेडिट राशि के 10 फीसदी तक की अतिरिक्त ECLGS सहायता पेश कि गई है. मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सरकार ने ECLGS 3.0 के तहत 500 करोड़ रुपये लोन बकाया होने की योग्यता को हटा दिया है. इसमें हर कर्जधारक को अतिरिक्त ECLGS सहायता की सीमा 40 फीसदी या 200 करोड़ रुपये, जो भी कम है, बताई गई है. मंत्रालय ने ECLGS 3.0 का क्षेत्र सिविल एविएशन सेक्टर को कवर करने के लिए बढ़ा दिया है.