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Electoral Bonds: अगले साल खुलेगी चुनावी बॉन्ड की 19वीं खेप, जानिए कैसे दे सकते हैं अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टियों को चंदा

Electoral Bonds: विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्डों की 19वीं खेप को लाने की मंजूरी दे दी है.

Electoral Bonds: विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्डों की 19वीं खेप को लाने की मंजूरी दे दी है.

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PTI
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Goverrnment approves 19th tranche of electoral bonds sale opens on Jan 1

19वीं चरण के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री देश भर में बैंक के 29 शाखाओं के जरिए की जाएगी.

Electoral Bonds: अगले साल यूपी-पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनााव है. अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीदारी अगले साल के पहले दिन यानी कल 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी. विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार (30 दिसंबर) को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की 19वीं खेप को लाने की मंजूरी दे दी है. ये बॉन्ड्स बिक्री के लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे.
राजनीतिक पार्टियों को चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैश डोनेशन के विकल्प के रूप में लाया गया था. हालांकि विपक्षी पार्टियां लगातार इन बॉन्ड्स के जरिए फंडिंग में अपारदर्शिता को लेकर सवाल उठाती रही हैं. अगले महीने जनवरी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और गोवा में चुनावों के बारे में ऐलान हो सकता है.

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SBI के 29 शाखाओं से खरीद सकेंगे Electoral Bonds

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इन बॉन्डों की बिक्री के लिए देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को अधिकृत किया गया गया है. 19वीं चरण के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री देश भर में बैंक के 29 शाखाओं के जरिए की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में इसकी जानकारी दी है. ये 29 शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई जैसे शहरों में स्थित हैं.

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पहली बार 2018 में जारी किया गया था चुनावी बॉन्ड

  • पहली बार इन चुनावी बॉन्ड को 1-10 मार्च 2018 के बीच लाया गया था जबकि 18वीं खेप को 1-10 सितंबर 2021 के बीच लाया गया था.
  • इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड को कोई भी भारत का नाागरिक या देश की कोई भी कंपनी खरीद सकती है.
  • पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जिन रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को एक फीसदी से अधिक मत मिले हैं, उन्हें ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुनावी चंदा मिल सकता है.
  • इन बॉन्ड्स को जारी करने का अधिकार सिर्फ एसबीआई को है.
  • ये बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों तक वैध हैं. 15 दिनों के बाद अगर राजनीतिक पार्टियां इसे जमा करती हैं तो उन्हें चंदे के रूप में मिले पैसे नहीं मिलेंगे.
  • जिस दिन राजनीतिक पार्टियां इसे जमा करेंगी, उनके खाते में उसी दिन पैसे क्रेडिट हो जाएंगे.
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