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Electoral Bonds: 1 जनवरी से शुरू होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री; क्या है इसकी खासियत, जानें सबकुछ

Electoral Bonds: इलेक्टोरल बांड्स का 15वां ट्रेंच 1-10 जनवरी के बीच एसबीआई की 29 शाखाओं के जरिए इशू होगा.

Electoral Bonds: इलेक्टोरल बांड्स का 15वां ट्रेंच 1-10 जनवरी के बीच एसबीआई की 29 शाखाओं के जरिए इशू होगा.

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PTI
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Govt approves 15th tranche of electoral bonds via sbi authorized branches and sale closes on Jan 10

इलेक्टोरल बांड्स की वैलिडिटी जारी होने के दिन से 15 दिनों की होती है. (Representative Image)

Electoral Bonds: केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के 15वें ट्रेंच को मंजूरी दे दी है जो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुला रहेगा. इलेक्टोरल बांड्स को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे के विकल्प के तौर पर लाया गया है ताकि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि 15वें चरण के इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू और उसके नकदीकरण के लिए लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अधिकृत किया गया है. बयान के मुताबिक इन बॉन्ड को इशू करने के लिए एसबीआई की 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया है.

इन शहरों में एसबीआई करेगी इशू

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इन बॉन्ड को इशू करने के लिए एसबीआई की जिन शाखाओं को अधिकृत किया गया है; वे पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ में स्थित हैं. यह इलेक्टोरल बांड्स की 15वीं ट्रेंच हैं. इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इलेक्टोरल बांड्स के पहले बैच को 1-10 मार्च 2018 के बीच इशू किया गया था. पिछली बार इसे अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इशू किया गया था.

1% वोट पाने वाली पार्टियां ही बांड्स के योग्य

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योजना के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में इनकॉर्पोरेटेड या स्थापित कंपनियां खरीद सकती हैं. वही रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेने के लिए योग्य हैं, जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान कुल मतदान के कम से कम एक फीसदी मत प्राप्त हुए हों. इन बॉन्ड को इशू करने के लिए सिर्फ एसबीआई को अधिकृत किया गया है.

15 दिनों तक होती है वैलिडिटी

ये बांड्स जारी होने के बाद से सिर्फ 15 दिनों तक के लिए ही वैध रहते हैं. योजना प्रावधानों के मुताबिक जारी होने के 15 दिन बाद अगर इस बांड को जमा कराया जाता है तो उस राजनीतिक पार्टी को भुगतान नहीं मिलेगा जिसके लिए चंदा दिया गया है. राजनीतिक पार्टी जिस दिन बांड जमा करेगी, उसी दिन उसके खाते में इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा.

कहां से खरीद सकते हैं

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2021 से 10 जनवरी, 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बॉन्ड जारी करेगा और उसके लिए भुगतान करेगा. एसबीआई की 29 अधिकृत शाखाएं पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ में है.

चुनावी बॉन्ड की खासियत

चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000 और 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में खरीदे जा सकते हैं. ये बॉन्ड्स देश भर में SBI के चुनिंदा ब्रांचेज पर उपलब्ध होंगे. चुनावी बॉन्ड सिर्फ वही खरीद सकते हैं जिनके खाते का केवाईसी वेरिफाइड होगा. बॉन्ड पर चंदा देने वाले का नाम नहीं होगा और इसकी डिटेल्स सिर्फ बैंक के पास रहेगी. इन पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है.