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IGST में घोषित छूट उन सामानों पर भी मिलेगी जो पहले इंपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन जिनका कस्टम क्लियरेंस अब तक नहीं हुआ है.
IGST Waiver For Covid Relief: केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए विदेशों से मदद के तौर पर भेजे जा रहे सामानों पर इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) वसूल नहीं करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने यह फैसला सोमवार को किया. देश में रिलीफ मटीरियल के तौर पर मुफ्त में बांटने के लिए लाई जा रही चीजों पर टैक्स में यह छूट फिलहाल 30 जून तक के लिए दी गई है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि उसे कई समाजसेवी संस्थाओं, कंपनियों और दूसरे संगठनों से इस तरह के अनुरोध प्राप्त हुए थे. इन संगठनों ने मांग की थी कि विदेश से कोविड रिलीफ के तौर पर आ रही चीजों पर भारत में IGST न लगाया जाए. संगठनों का कहना था कि यह सामान विदेशों से दान में मिल रहे हैं, जिन्हें देश के भीतर मुफ्त में बांटा जाना है, लिहाजा इन पर टैक्स वसूलना उचित नहीं है.
IGST में छूट का लाभ 30 जून तक मिलेगा
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इन संगठनों की मांग पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे सामानों पर IGST नहीं वसूलने का फैसला किया है. टैक्स में इस छूट का लाभ 30 जून तक मिलेगा. खास बात यह है कि IGST में घोषित यह छूट उन सामानों पर भी मिलेगी जो पहले ही इंपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन जो कस्टम क्लियरेंस के बिना अब तक पोर्ट्स पर पड़े हैं. यह छूट हासिल करने के लिए समाजसेवी संस्थाओं, रिलीफ एजेंसी या किसी संस्थान को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अथॉरिटी से यह स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि यह सारा सामान मुफ्त में बांटने के लिए ही है. राज्य सरकारें खुद भी इस छूट के तहत रिलीफ मैटीरियल इंपोर्ट कर सकती हैं.
केंद्र सरकार विदेशों से आने वाले कई तरह के कोविड रिलीफ मैटीरियल पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने का एलान पहले ही कर चुकी है. इन सामानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन, डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक और कोविड वैक्सीन्स शामिल हैं. सरकार ने पिछले हफ्ते ही निजी इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST की दर 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी की थी.