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लॉकडाउन के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली बैठक होगी.
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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में टैक्स रेवेन्यू पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राज्यों को मुआवजे के भुगतान के फ्रेमवर्करूपरेखा पर फैसला हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे.
जीएसटी काउंसिल इसके अलावा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए विलंब शुल्क को माफ करने पर भी विचार करेगी. हालांकि, इस बैठक में टैक्स रेट में बदलाव पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन समझा जाता है कि काउंसिल जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए फंड जुटाने के तरीकों पर विचार करेगी.
राजस्व पर पड़े प्रभाव की समीक्षा होगी
सूत्रों ने कहा कि बैठक में कोरोना वायरस की वजह से केंद्र और राज्यों के राजस्व पर पड़े प्रभाव की समीक्षा होगी. साथ ही इसकी भरपाई के उपायों पर भी विचार किया जाएगा. टैक्स कलेक्शन में कमी और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने की वजह से सरकार ने अप्रैल और मई माह के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं.
14 मार्च को हुई पिछली बैठक
जीएसटी काउंसिल की इससे पिछली 14 मार्च को हुई बैठक सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए काउंसिल की ओर से बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करेगी. जीएसटी कानून के तहत राज्यों को एक जुलाई, 2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद पहले पांच साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है. जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत पांच टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी है.
GSTR-3B रिटर्न में लेट फीस हुआ था खत्म
केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 से लेकर मई 2020 तक फाइल होने वाले GSTR-3B रिटर्न में देरी पर फीस को खत्म करने का एलान किया है. इसके अलावा नील जीएसटी रिटर्न को एसएमएस से फाइल करने की भी सुविधा दी है. जीएसटी काउंसिल की सबसे बड़ी चिंता जीएसटी कलेक्शन में आई कमी है. काउंसिल को राज्यों को भी उनका भारी-भरकम हिस्सा देना है.