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GST Council Meeting Today: कोरोना की दूसरी लहर के बीच साल 2021 में पहली बार GST काउंसिल की बैठक 28 मई को हो रही है.
GST Council Meeting Today: कोरोना की दूसरी लहर के बीच साल 2021 में पहली बार GST काउंसिल की बैठक 28 मई को हो रही है. यह बैठक सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. करीब 7 महीने बाद हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इस बैठक में कोविड 19 से जुड़े सामानों जैसे दवाओं, टीका और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी रेट को कम करने के साथ ही पेट्रोल डीजल पर भी विचार किया जा सकता है.
इससे पहले GST काउंसिल की बैठक अक्टूबर 2020 में हुई थी. आज यानी 28 मई को होने वाली बैठक में राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के मुद्दे भी चर्चा होगी. जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं. कोरोनावायरस महामारी के कारण राज्यों हो रहे नुकसान के कारण राज्यों द्वारा मांगी जाने वाली फिस्कल सपोर्ट यानी आर्थिक मदद पर जीएसटी काउंसिल को फैसला करना पड़ सकता है.
Covid-19 से जुड़े प्रोडक्ट हो सकते हैं सस्ते
बैठक में जीएसटी से जुड़े प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं. जीएसटी काउंसिल को कोविड-19 की वैक्सीन को टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार होगा. अभी वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है. कुछ राज्यों ने कोरोना की वैक्सीन को पूरी तरह टैक्स से मुक्त रखने या 0.1 फीसदी का मामूली टैक्स लगाने का सुझाव दिया है.
दस्ताने, मास्क और अन्य प्रमुख Covid-19 मेडिकल उपकरण पर GST आम तौर पर 12 फीसदी और 18 फीसदी है. हालांकि पीपीई पर GST पर 5 फीसदी की न्यूनतम दर लागू है. जबकि एंबुलेंस सेवाओं को GST से छूट दी गई है. एंबुलेंस वाहन की खरीद पर 28 फीसदी GST लगता है.
बता दें कि केंद्र ने पहले ही सीमा शुल्क और आईजीएसटी, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पीपीई किट, ऑक्सीजन कंसंटेटर, ऑक्सीजन कैनिस्टर, फिलिंग सिस्टम, स्टोरेज टैंक, वेंटिलेटर, कंप्रेशर्स सहित अन्य समान वस्तुओं से छूट दी है. शुल्क छूट से इन वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के साथ-साथ इन्हें सस्ता किए जाने की उम्मीद है.
एमनेस्टी स्कीम संभव
इस बैठक में शिपिंग MRO पर GST 18 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो सकती है. फुटवियर, गारमेंट पर ड्यूटी घटाई जा सकती है. छोटे-मझौले कारोबारियों के लिए एमनेस्टी स्कीम संभव है. इस स्कीम के दायरे में 01 जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के सभी लंबित GSTR-3B रिटर्न्स को शामिल किया जाएगा. सभी जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबार को GSTR-3B रिटर्न दाखिल करना होता है.
पेट्रोल, डीजल पर चर्चा हो सकती है
जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल-डीजल पर भी चर्चा हो सकती है. केंद्र सरकार अलग-अलग मोर्चों पर कई बार कह चुकी है कि तेल के दाम काबू में लाने के लिए उसे जीएसटी के दायरे में लाना होगा. वहीं, दोपहिया वाहनों के लिए GST दरों को कम करने और प्राकृतिक गैस को अप्रत्यक्ष कर के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है.