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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन (विज्ञान भवन) में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग हुई. (ANI Photo)
जीएसटी काउंसिल ने शीरा यानी गुड़ पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया. काउंसिल ने पीने योग्य एल्कोहल (शराब) पर कर से छूट दी है. छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी काउंसिल के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ईएनएल) पर जीएसटी लगता रहेगा. जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद टी एस सिंह देव ने मीडिया के लोगों से कहा, “पीने वाले एल्कोहल (ईएनए) को मानवीय इस्तेमाल पर जीएसटी से छूट दी जाएगी और इसकी जानकरी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीट कोर्ट को दी जाएगी. उन्होंने कहा कि गन्ने से बनने वाले और एल्कोहल के लिए कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले शीरा (गुड़) पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की जानी है.
जीएसटी काउंसिल के मेंबर टी एस सिंह देव ने कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी डिमांड नोटिस भेजे जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा, “इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (कर मांग नोटिस) पर चर्चा हुई. चूंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के अध्यक्षता में हुई और इसमें उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई.
इस आटे नहीं लगेगा जीएसटी, गन्ना किसानों को भी होगा फायदा
इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 70 फीसदी मोटे अनाज वाले आटे को अगर खुला बेचा जाए तो इसपर पर शून्य फीसदी यानी जीरो जीएसटी लगेगा वहीं दूसरी तरफ इस आटे को पैक करके बेचने पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. उन्होंने कहा कि शीरा पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया, गन्ना किसानों को फायदा होगा.
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जीएसटीएटी के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा पर लिया गया फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के समकक्षों की मौजूदगी में हुई 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया. इसके तहत जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 साल और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी. इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी. जीएसटी काउंसिल ने शीरा (मोलासेस) पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत करने और मानव उपभोग के लिए बनी शराब को लेवी से छूट देने का भी फैसला किया.
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