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GST: कैंसर के दवाओं पर मिली छूट, ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% टैक्स, थिएटर में खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती

GST Council की इस बैठक में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले खास मेडिकल प्रोडक्ट FSMP के आयात पर जीएसटी से राहत देने का फैसला किया गया.

GST Council की इस बैठक में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले खास मेडिकल प्रोडक्ट FSMP के आयात पर जीएसटी से राहत देने का फैसला किया गया.

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FE Hindi Desk
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50th meeting of GST Council

GST Council ने मगलवार को हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया. (PTI Photo)

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर राहत देने का फैसला किया है. काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया. आज की बैठक में शामिल पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली पैनल ने सिनेमा हॉल यानी थिएटर में खाने-पीने की चीजों पर लगाए गए जीएसटी को भी घटाकर 5 फीसदी कर दिया. जीएसटी काउंसिल ने थिएटर के लिए रेस्टोरेंट के बराबर GST दर 5 फीसदी करने का फैसला लिया है.

कैंसर दवाओं को मिली छूट

वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे.

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ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% GST

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा. महाराष्ट्र के वन एवं मत्स्यपालन मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 फीसदी की दर से कर वसूला जाएगा. इसके अलावा जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.

Nirmala Sitharaman Gst