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Morbi Bridge Collapse: मोरबी नगरपालिका के चीफ ऑफिसर सस्पेंड, 4 घंटे की पूछताछ के बाद कार्रवाई

मोरबी ब्रिज हादसा के मामले में नगरपालिका के चीफ ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है. मोरबी के जिला कलेक्टर जीटी पांड्या ने यह जानकारी दी है.

मोरबी ब्रिज हादसा के मामले में नगरपालिका के चीफ ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है. मोरबी के जिला कलेक्टर जीटी पांड्या ने यह जानकारी दी है.

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FE Hindi Desk
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मच्छु नदी के ऊपर ब्रिटिश काल में बने मोरबी ब्रिज के रविवार को टूटने की घटना में अभी तक 135 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. (Photo source: AP)

Morbi Bridge Collapse: मोरबी ब्रिज हादसा के मामले में नगरपालिका के चीफ ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है. मोरबी के जिला कलेक्टर जीटी पांड्या ने यह जानकारी दी है. गुजरात पुलिस द्वारा 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के एक दिन बाद शुक्रवार को ये कार्रवाई की गई है. 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में मच्छु नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज के टूटने से 135 लोगों को मौत हो गई. बीते रविवार की शाम हुए इस बेदह दर्दनाक हादसे के बाद 5 दिनों तक चले तलाश अभियान को गुरूवार को बंद कर दिया गया.

गुजरात पुलिस ने ओरेवा ग्रुप से की पूछताछ

गुजरात पुलिस ने गुरुवार को मोरबी नगरपालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह जाला से 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. गुजरात पुलिस ने मोरबी पुल के रेनोवेशन की जिम्मेदारी दिए गए एग्रीमेंट को लेकर घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा (OREVA Group) से भी स्पष्टीकरण मांगा. इस मामले को लेकर मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि ब्रिज के रेनोवेशन की जिम्मेदारी जिस कांट्रैक्टर को दी गई थी दरअसल वह इस तरह के काम कराने के योग्य नहीं हैं.

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ओरेवा ग्रुप को 15 साल के लिए दिया गया था मोरबी पुल का ठेका

स्टेट अर्बन डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा मोरबी नगरपालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह जाला को सस्पेंड किए जाने की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि अगले आदेश तक नगरपालिका चीफ ऑफिसर का अतिरिक्त चार्ज मोरबी के रेजिडेंट अपर कलेक्टर को दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मोरबी नगर पालिका ने 15 साल के लिए ओरेवा ग्रुप को पुल की मरम्मत और रखरखाव का ठेका दिया था. पुल गिरने की घटना के सिलसिले में पुलिस अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिसमें 2 मैनेजर प्रबंधकों और 2 सब-कांट्रैक्टर शामिल हैं. संबंधित मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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