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Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हिंदू पक्ष की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है.

Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है.

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FE Hindi Desk
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Gyanvapi Mosque Case: अब वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा.

Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर मुकदमे को चुनौती देने वाली मुस्लिम समिति की याचिका खारिज कर दी. अदालत का फैसला मामले को स्थानीय वाराणसी अदालत में जारी रखने की अनुमति देता है.

मुस्लिम पक्ष ने दी थी ये दलील

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम) समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस तर्क के साथ मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि यह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम और 1995 के केंद्रीय वक्फ अधिनियम के तहत मेन्टेनेबल नहीं है. गौरतलब है कि यह मुकदमा राखी सिंह और पांच महिलाओं सहित नौ अन्य ने वाराणसी की अदालत में दायर किया था. वे ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग कर रही थीं.

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अप्रैल 2021 से अदालत में है गए मामला

यह विवाद अप्रैल 2021 से अदालतों में है, जब वाराणसी की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था. बाद में मामले की सुनवाई करते हुए सितंबर 2021 में, हाईकोर्ट ने वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी.

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