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देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. (IE File photo)
Gyanvapi row Supreme Court halts ASIs survey at premises till 5 pm on July 26 asks HC to hear mosque panels plea: ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निर्देश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट (Varanasi trial court order) के आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा.
सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मस्जिद परिसर में कम से कम एक हफ्ते तक कोई खुदाई का काम नहीं किया जाएगा. वाराणसी के जिलाधिकारी यानी डीएम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के आने के बाद कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करेंगे.
#WATCH | "We will abide by the court order," says DM Varanasi after Supreme Court orders stay on ASI survey of Gyanvapi Mosque complex till 5pm on 26th July. pic.twitter.com/HLyimZZ154
— ANI (@ANI) July 24, 2023
एएसआई की एक टीम सोमवार सुबह मस्जिद परिसर में सर्वे करने पहुंची. इससे पहले शुक्रवार को वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई द्वारा मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक जांच या सर्वे के संबंध में निर्देश जारी किया. जिला और सेसन जन अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई को निर्देश दिया कि वह "इमारत के तीन गुंबदों के ठीक नीचे जमीन भेदने वाला रडार सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें.