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आयकर विभाग 19 दिसंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा.
Anil Ambani News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को रिलायंस ADAG ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अपने पिछले आदेश को 19 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया. इसका मतलब है कि अब आयकर विभाग 19 दिसंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा. बता दें कि अंबानी पर काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है. इसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस मामले पर अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश आयकर विभाग को दिया गया था. अब अपने इसी निर्देश की समयसीमा को कोर्ट 19 दिसंबर तक आगे बढ़ाया है.
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कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने आदेश की अवधि बढ़ाने का फैसला किया. इससे पहले आयकर विभाग ने नोटिस को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा था. जब 26 सितंबर को पहली बार सुनवाई के लिए याचिका आई तो अदालत ने आयकर विभाग को हलफनामा दायर करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था. उसने विभाग को तब तक अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था. विभाग ने गुरुवार को और समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले में सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी. अदालत ने यह भी कहा कि तब तक उसका पहले का आदेश जारी रहेगा.
क्या है पूरा मामला
अनिल अंबानी पर आरोप है कि स्विस बैंक के दो अकाउंट्स में उनके 814 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा है, जो अघोषित है. उन्होंने इस काला धन पर 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. आयकर विभाग ने अंबानी को आठ अगस्त, 2022 को कथित रूप से 420 करोड़ रुपये के कर की चोरी के मामले में नोटिस जारी किया था.
(इनपुट-पीटीआई)