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गृह मंत्रालय ने सभी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन (PIO) और दूसरे सभी विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत दी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन (PIO) और दूसरे सभी विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत दी है, जो किसी उद्देश्य से भारत आना चाहते हैं. लेकिन इसमें उन विदेशी, OCI और PIO कार्डधारकों को बाहर रखा गया है, जो टूरिस्ट वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा और मेडिकल वीजा पर आने के लिए आवेदन कर रहे हैं. यह कदम उन लोगों की मदद करने के लिए लिया गया है जो कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत आने की कोशिश कर रहे हैं.
गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि सरकार ने अब उन विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की ज्यादा कैटेगरी के लिए वीजा और ट्रैवल प्रतिबंधों में रियायत देने का फैसला किया है, जो भारत आना या छोड़ना चाहते हैं. इस क्रमबद्ध रियायत के तहत, सरकार ने सभी OCI, PIO और दूसरे सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है, जो किसी उद्देश्य से आना चाहते हैं. बयान में कहा गया है कि इसमें टूरिस्ट वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर लोगों को ऑथराइज्ड एयरपोर्ट और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या समुद्री रास्ते से भारत आने की मंजूरी मिली है.
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क्वारंटाइन गाइडलाइंस का करना होगा पालन
गृह मंत्रालय ने कहा कि इसमें वंदे भारत मिशन के तहत संचालित उड़ानें, एयर ट्रांसपोर्ट बबल या सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा मंजूरी के बाद कोई नॉन-शेड्यूल फ्लाइट्स शामिल हैं. हालांकि, ऐसे सभी मुसाफिरों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी क्वारंटाइन और दूसरे कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इस क्रमबद्ध रियायत के तहत, भारत सरकार ने सभी वर्तमान वीजा को तुरंत प्रभाव से बहाल करने का फैसला लिया है. इससे टूरिस्ट वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा और मेडिकल वीजा को बाहर रखा गया है. मंत्रालय ने कहा कि अगर इन वीजा की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो उपयुक्त कैटेगरी के वीजा को भारतीय मिशन या पोस्ट से लिया जा सकता है.