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How to get Duplicate Train Ticket: इसके लिए यात्रियों को रेलवे को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है.
How to get Duplicate Train Ticket: भारतीय रेलवे यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी लाई है. अगर यात्रा के अंतिम समय में ट्रेन का टिकट खो जाए या फट जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. रेलवे ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है. रेलवे गुम हो गए, फटे या कटे-फटे होने पर डुप्लीकेट टिकट की पेशकश कर रहा है. इसके लिए यात्रियों को रेलवे को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है.
स्टेशन से डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए किससे संपर्क करें?
यात्री को रेलवे स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटर पर अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें घटना के बारे में सूचित करना चाहिए. यात्री स्टेशन मास्टर से भी संपर्क कर सकते हैं.
अगर चार्ट बनने से पहले टिकट गुम हो जाए तो क्या करें?
अगर चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म टिकट खो जाता है, फट जाता है या कट जाता है, तो स्टेशन मास्टर प्रति यात्री कुछ पैसे का जुर्माना लगाने के बाद डुप्लीकेट टिकट जारी करेगा. यह आरएसी टिकट वाले यात्रियों के लिए भी लागू है.
चार्ट बनने के बाद टिकट गुम हो जाए तो क्या करें?
अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद यात्री का टिकट गुम हो जाता है, तो उसे अधिकारियों से संपर्क करना होगा. डुप्लीकेट टिकट पर कुल 50 फीसदी का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, यह सुविधा आरएसी टिकट धारकों के लिए लागू नहीं है.
RAC टिकट धारकों को फटे या खोये हुए टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट कैसे मिलेगा?
आरएसी या 'रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन' टिकट धारकों को रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद डुप्लीकेट टिकट दिए जाएंगे. हालांकि, यह कुल किराए के 25 फीसदी की वसूली पर जारी किया जाएगा. डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए वसूले गए शुल्क के संबंध में रेलवे रिफंड नहीं देगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद टिकट का पता लगाया जाता है.