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संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं तो मिली बड़ी राहत, IT ने वापस लिया पुराना आदेश; देखें पूरी डिटेल

संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिली.

संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिली.

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PTI
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income tax department gives relief to taxpayers joint property holders can file returns through form 1 sahej

संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिली.

income tax department gives relief to taxpayers joint property holders can file returns through form 1 sahej संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिली.

आयकर विभाग ने अपने एक हफ्ते पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है. आयकर विभाग ने तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर इन दोनों सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा है कि इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जताई जाने लगी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी.

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विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए.

3 जनवरी को अधिसूचित हुआ फॉर्म

इसके अलावा आयकर कानून की धारा 139 (1) के सातवें नियम के तहत एक या ज्यादा शर्तें पूरे करने वाले करदाता भी आईटीआर-1 के जरिये रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. सरकार सामान्य तौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के रिटर्न दाखिल करने के लिए हर साल अप्रैल में फॉर्म अधिसूचित करती है. इस साल सरकार ने आंकलन वर्ष 2020-21 (आय वर्ष एक अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) के लिए कर रिटर्न फॉर्म तीन जनवरी को अधिसूचित कर दिया.

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50 लाख रुपये तक आमदनी के लिए ITR-1

आईटीआर-1 सहज फॉर्म के जरिए ऐसे सामान्य निवासी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं जिनकी कुल आमदनी 50 लाख रुपये तक है. वहीं फॉर्म आईटीआर-4 सुगम ऐसे निवासी व्यक्ति, एचयूएफ (एलएलपी से अलग) जारी करते हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और कारोबार या पेशे से अनुमानित आय के दायरे में आते हैं.

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