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ITR फॉर्म में बदलाव कर रहा है CBDT, करदाताओं को रिटर्न फाइलिंग की बढ़ी हुई डेडलाइन का फायदा देने की तैयारी

वित्त वर्ष 2019-20 के लिये नये आयकर रिटर्न फॉर्म को माह के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा. रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 मई तक उपलब्ध होगी.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिये नये आयकर रिटर्न फॉर्म को माह के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा. रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 मई तक उपलब्ध होगी.

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ITR फॉर्म में बदलाव कर रहा है CBDT, करदाताओं को रिटर्न फाइलिंग की बढ़ी हुई डेडलाइन का फायदा देने की तैयारी

In July 2018, the I-T department had changed the tax audit form - 3CD, seeking details under the GST as well as the GAAR, which seeks to prevent companies from routing transactions through other countries to avoid taxes. (Reuters)

Income tax return forms being revised to allow assessees to avail benefit of timeline extensions: CBDT, coronavirus, COVID19 Image: Reuters

आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि वह वित्त वर्ष 2019-20 के लिये आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन कर रहा है ताकि करदाता कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार से मिली राहत का लाभ उठा सकें. वित्त वर्ष 2019-20 के लिये नये आयकर रिटर्न फॉर्म को माह के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा. रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 मई तक उपलब्ध होगी.

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सरकार ने कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावाधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 के जरिये आयकर कानून, 1961 के तहत विभिन्न समयसीमा को आगे बढ़ाया है. इसके तहत 2019-20 में आयकर कानून के अध्याय VIA-B के तहत कटौती का दावा करने के लिये निवेश या भुगतान को लेकर समयसीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गयी है. इसमें 80 सी के तहत एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी आदि तथा 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा और 80 जी के तहत चंदा शामिल हैं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार ने जो समयसीमा बढ़ायी है, करदाताओं के उसका पूरा लाभ लेने को लेकर सीबीडीटी वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिये रिटर्न फॉर्म की समीक्षा कर रहा है. इसे इस महीने के अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा.’’ सीबीडीटी ने कहा कि उसने रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव शुरू किया है ताकि करदाता वित्त वर्ष 2019-20 के अपने रिटर्न फॉर्म में एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान अपने लेन-देन का लाभ उठा सकें.

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सॉफ्टवेयर में भी बदलाव की होगी जरूरत

बोर्ड के अनुसार संशोधित फॉर्म अधिसूचित होने के बाद सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग सुविधा में उसके अनुसार बदलाव की जरूरत होगी. सीबीडीटी ने कहा, ‘‘इसीलिए वित्त वर्ष 2019-20 का लाभ लेने के लिये रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था जरूरी बदलाव के बाद 31 मई 2020 तक उपलब्ध होगी.’’

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आम तौर पर अप्रैल की शुरुआत में हो जाता है नोटिफाई

आम तौर पर आयकर रिटर्न फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचित किया जाता है. इस साल भी आकलन वर्ष 2020-21 के लिये रिटर्न फाइल करने को लेकर ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल 2020 से उपलब्ध थी और वित्त वर्ष 2019-20 के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) को भी 3 जनवरी 2020 को अधिसूचित कर दिया गया था. हालांकि, कोरोना वायरस महामारी के कारण करदाताओं की सुविधा के लिये समयसीमा बढ़ायी गयी. इसके अनुसार रिटर्न फॉर्म में संशोधन किये जा रहे हैं.

Input: PTI

Cbdt Income Tax Department Income Tax Returns