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रेलवे परिसर में अब अगर बिना मास्क पाए गए या इधर-उधर थूकते पाए गए तो यह महंगा पड़ सकता है. (Representative Image- PTI)
रेलवे परिसर में अब अगर बिना मास्क पाए गए तो यह महंगा पड़ सकता है. रेलवे ने शनिवार को एक आदेश के तहत रेल परिसर में बिना मास्क घूमने पर 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कई प्रोटोकॉल्स को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने यह अगला कदम उठाया है. मास्क न पहनने को रेलवेज एक्ट के तहत अफेंस के दायरे में लाया जा रहा है.यह फैसला तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए लागू हो गया है यानी कि मास्क पहनना लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.
इससे पहले पिछले साल 11 मई 2020 के रेलवे ने जो एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी किया था, उसके तहत लोगों को सलाह दी गई थी कि सभी यात्री रेलवे में प्रवेश करते समय और पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहने रहेंगे.
रेल परिसर में थूकने पर भी सख्ती
रेलवे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मास्क को अनिवार्य रूप से पहनना और न पहनने पर जुर्माना वसूला जाएगा. इससे जुड़े प्रावधान को इंडियन रेलवेज (पेनाल्टीज फॉर एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्लीनलिनेस ऐट रेलवे प्रेमिसेज) रूल्स, 2012 के तहत लिस्टेड किया जाएगा. इस के तहत रेल परिसर में थूकते हुए पाए जाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. रेलवे द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए अब रेलवे परिसर में थूकने या बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी.
देश में अब तक आए 1.45 करोड़ कोरोना केसेज
कोरोना महामारी का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए कोरोना केसेज सामने आए हैं और अब तक 1,45,26,609 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. हालांकि इनमें एक्टिव केसेज 16,79,740 हैं यानी 1,26,71,220 लोग ठीक हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 1,23,354 लोग डिस्चार्ज हुए हैं. पिछले 24 घंटे में 1341 लोगों की मौत के साथ अब तक देश भर में कोरोना के चलते 1,75,649 लोगों की मौत हो चुकी है. इसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है और अब तक 11,99,37,641 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है.