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कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में Indian Railway की जबरदस्त तैयारी, देश भर में 3 लाख आइसोलेशन बेड्स की कर सकता है व्यवस्था

कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, रेलवे ने अपने कोचेज को कोविड-19 केयर कोच में परिवर्तित किया है.

कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, रेलवे ने अपने कोचेज को कोविड-19 केयर कोच में परिवर्तित किया है.

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Indian Railways big effort to fight COVID-19 Readies over 4000 isolation coaches

रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 16 जोन्स में इस प्रकार के 4002 कंवर्टेड कोच हैं.

Indian Railways Covid Care Coches: कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, रेलवे ने अपने कोचेज को कोविड-19 केयर कोच में परिवर्तित किया है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 16 जोन्स में इस प्रकार के 4002 कंवर्टेड कोच हैं और न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इन कोविड केयर कोचेज को राज्यों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बेड्स वाले 50 कोविड-19 आइसोलेशन कोच की व्यवस्था है. इसके अलावा आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी 25 कोच उपलब्ध रहेंगे. रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक मांग के आधार पर रेलवे देश भर में 3 लाख आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था कर सकता है.

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तापमान कम रखने के लिए भी की गई है व्यवस्था

रेल मंत्रालय के मुताबिक आइसोलेशन कोविड केयर कोचेज महाराष्ट्र के नंदूरबार में काम करना शुरू कर चुके हैं. इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है. नंदूरबार में कोविड केयर आइसोलेशन कोचेज को लेयर्ड चटाई/दरी से ढका गया है और इसका तापमान कम रखने के लिए इसमें वाटर ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था की गई है.

बिना मास्क और थूकने वालों पर सख्ती की पहल कर चुका है रेलवे

कुछ दिनों पहले रेलवे ने एक आदेश के तहत रेलवे परिसर में बिना मास्क पाए जाने वालों पर 500 रुपये तक के जु्र्माने का प्रावधान कर चुका है. इसके अलावा कोरोना महामारी के चलते रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर भी सख्ती की जाएगी. रेलवे के मुताबिक इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से अन्य लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले शख्स के खिलाफ सख्ती की जाएगी. रेलवे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मास्क को अनिवार्य रूप से पहनना और न पहनने पर जुर्माना वसूला जाएगा. इससे जुड़े प्रावधान को इंडियन रेलवेज (पेनाल्टीज फॉर एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्लीनलिनेस ऐट रेलवे प्रेमिसेज) रूल्स, 2012 के तहत लिस्टेड किया जाएगा. इसके तहत रेल परिसर में थूकते हुए पाए जाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है.

(Devanjana Nag)

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