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अगर आप भी ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, तो पहले इसके लिए जरूरी बातों के बारे में जान लें.
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लॉकडाउन पार्ट 3 के बीच सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है. भारतीय रेलवे नई दिल्ली स्टेशन से देश के 15 गंतव्यों के लिए शुरू कर रहा है. ये शहर मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, रांची, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, अगरतला, अहमदाबाद, जम्मू तवी, हावड़ा, बिलासपुर, डिब्रूगढ़, तिरुवनंतपुरम और मडगांव हैं. इनमें आज यानी 12 मई से 8 स्पेशल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी. इनमें हावड़ा से दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु से नई दिल्ली, नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से बिलासपुर, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली शामिल हैं.
कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सफर के लिए कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है, जिनका ध्यान रखना जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, तो पहले इसके लिए जरूरी बातों के बारे में जान लें.
इन बातों का रखें ध्यान
- मुसाफिर संभव हो तो अपने खानी-पीने की चीजें साथ लाएं. रेलवे ने कहा कि मुसाफिरों को अपने खुद का खाना और पीने का पानी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. सूखा, रेडी टू ईट फूड और बोतल बंद पानी डिमांड पर भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा.
- मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना होगा जिससे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग करने में सुविधा हो. बिना कोई लक्षण वाले यात्रियों को ट्रेन में बैठने दिया जाएगा.
- इसके साथ सभी मुसाफिरों को प्रवेश या सफर के समय फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी है.
- यह भी ध्यान रखें कि भी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग अनिवार्य है और केवल बिना कोई लक्षण वाले यात्रियों को ट्रेन में बैठने दिया जाएगा.
- मुसाफिरों को स्टेशन और ट्रेन पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा.
- रेलवे ने सभी मुसाफिरों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने को अनिवार्य कर दिया है.
- ट्रेन के अंदर कोई लेनिन, कंबल और पर्दे नहीं दिए जाएंगे. मुसाफिरों को सफर के लिए अपने खुद का कपड़ा साथ में लाने की सलाह दी गई है. एसी कोच के अंदर तापमान को इसी उद्देश्य के मुताबिक रेगुलेट किया जाएगा.
- अपने साथ कन्फर्म टिकट जरूर रखें क्योंकि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, केवल इन्हीं मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी. इसके साथ मुसाफिरों की आवाजाही और उन्हें रेलवे स्टेशन तक लाने और वहां से ले जाने वाले वाहन के ड्राइवर के लिए कन्फर्म ई-टिकट के आधार पर इजाजत मिलेगी.टिकट कैंसिलेशन पर गाइडलाइन: आनलाइन कैंसिलेशन की सुविधा ट्रेन डिपार्चर शिड्यूल से 24 घंटे पहले तक हो सकेगी. कैंसिलेशन चार्ज ट्रेन किराए का 50 फीसदी होगा. किराए में कैटरिंग चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा.