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ITR Filing Due Date Extended: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जानिए क्या है नई डेडलाइन

CBDT ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए किया फैसला, ट्वीट करके दी आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने की जानकारी.

CBDT ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए किया फैसला, ट्वीट करके दी आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने की जानकारी.

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FE Online
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ITR Filing Due Date Extended: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जानिए क्या है नई डेडलाइन

CBTD ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ाने का एलान किया है.

ITR Filing Date Extended: सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख आगे बढ़ा दी है. अब लोग 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस फैसले की जानकारी अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके दी है. इस ट्वीट में सीबीडीटी ने कहा है कि असेसमेंट इयर 2021-22 (AY 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाने का फैसला लोगों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इसके साथ ही सीबीडीटी ने असेसमेंट इयर 2021-22 के लिए अलग-अलग प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करने की अंतिम तारीखें भी बढ़ा दी हैं.

दरअसल, आयकर रिटर्न फाइल करने की नई वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस मसले पर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. सरकार ने नई वेबसाइट का कामकाज देख रही कंपनी इंफोसिस को सारी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया है. फिर भी कई परेशानियों को अब तक दूर नहीं किया जा सका है. ताजा फैसला इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए  किया गया है.

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इससे पहले सीबीडीटी ने 20 मई को जारी अपने सर्कुलर के जरिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया था. लेकिन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, आम करदाताओं और कारोबारियों की तरफ से लगातार इसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी. सीबीडीटी के ताजा फैसले से इन सभी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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