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Jiah Khan Suicide Case: जिया खान खुदकुशी मामले में सूरज पंचोली बरी, 10 साल बाद आया फैसला 

Jiah Khan Suicide Case: करीब 10 साल बाद फिल्म एक्ट्रेस जिया खान के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है.

Jiah Khan Suicide Case: करीब 10 साल बाद फिल्म एक्ट्रेस जिया खान के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है.

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FE Hindi Desk
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सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था और ठीक एक महीने बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

Jiah Khan Suicide Case: करीब 10 साल बाद फिल्म एक्ट्रेस जिया खान के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है. सूरज पंचोली प्रसिद्ध अभिनेता सूरज पंचोली के बेटे हैं और जब जिया खान ने अपने जुहू अपार्टमेंट में आत्महत्या की थी, तब वह उनके कथित प्रेमी भी थे. जिया खान की मां ने सूरज पंचोली पर अपनी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. स्पेशल जज एएस सैयद ने सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली के पक्ष में यह फैसला सुनाया. अभिनेता को 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था और ठीक एक महीने बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

सूरज पर था आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप 

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने पिछले हफ्ते मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अमेरिकी नागरिक जिया खान, तीन जून 2013 को अपने जुहू स्थित घर में मृत मिली थीं. पुलिस ने जिया की ओर से कथित तौर पर लिखे छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में मुख्य गवाह और जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा था कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का. हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था. सूरज ने अदालत में अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और आरोपपत्र झूठा है और अंत में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया. दोषी पाए जाने पर उन्हें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती थी.

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इस मामले की पूरी टाइमलाइन 

3 जून 2013 को जिया खान सुसाइड करती है और इसी दिन उनका शव मुंबई में सागर संगीत सोसाइटी के फ्लैट नंबर 102 से बरामद किया जाता है. 7 जून, 2013 को मुंबई पुलिस ने जिया के घर से छह पेज का सुसाइड नोट मिलता है. इसके बाद 10 जून 2013 को सूरज पंचोली को जुहू पुलिस ने जिहा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और 2 जुलाई 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली को जमानत दे दी और 22 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. इसके बाद अक्टूबर 2013 में जिहा की मां राबिया खान सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट चली गईं. जुलाई 2014 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया था. दिसंबर 2015 में, सीबीआई ने अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश की है और मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने का करार दिया. कुछ दिनों बाद राबिया ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की. हालांकि फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन की मांग खारिज कर दी थी. ट्रायल कोर्ट ने राबिया की 2018 में आगे की जांच की मांग को भी खारिज कर दिया. 15 मार्च 2019 को जिया खान केस में ट्रायल शुरू हुआ. साल 2021 में मामला सीबीआई की विशेष अदालत को सौंप दिया गया क्योंकि सत्र अदालत ने कहा कि सीबीआई मामले का अधिकार क्षेत्र सत्र अदालत के पास नहीं है. 21 मार्च 2023 को सरकार की ओर से 21 गवाहों के बयान पर केस बंद कर दिया गया. 20 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों ने अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की. और आज यानी 28 अप्रैल 2023 को अदालत ने सूरज पंचोली को इस मामले में बरी कर दिया.

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