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'लाडली' स्कीम: बच्ची के पैदा होने से 12वीं की पढ़ाई तक मिलेगी आर्थिक मदद, दिल्ली सरकार ने बढ़ाई आवेदन की तारीख

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लाडली (Ladli) योजना के तहत वित्तीय मदद का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है.

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लाडली (Ladli) योजना के तहत वित्तीय मदद का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है.

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Ritika Singh
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'लाडली' स्कीम: बच्ची के पैदा होने से 12वीं की पढ़ाई तक मिलेगी आर्थिक मदद, दिल्ली सरकार ने बढ़ाई आवेदन की तारीख

ladli scheme by delhi government for girl child, benefit, eligibility, full detail दिल्ली सरकार ने साल 2008 से लाडली स्कीम शुरू की. Representational Image

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते लाडली (Ladli) योजना के तहत वित्तीय मदद का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है. दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक आदेश में कहा है कि अब लाडली स्कीम में आवेदन जमा करने की तारीख 31 अगस्त हो गई है. इसके अलावा विधवाओं की बेटियों एवं अनाथ लड़कियों की शादी के लिए मुहैया कराई जाने वाली ​वित्तीय मदद के लिए भी आवेदन 31 अगस्त तक जमा किया जा सकेगा.

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दिल्ली सरकार ने साल 2008 से लाडली स्कीम शुरू की. स्कीम के तहत बच्चियों को उनके जन्म पर और कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए विभिन्न चरणों में 35000 रुपये से लेकर 36000 रुपये तक की वित्तीय मदद दिल्ली सरकार की ओर से मिलती है. लाडली स्कीम में बच्चियों को दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली रकम उनके बैंक खाते में रकम जाती है.

लाडली स्कीम में विभिन्न चरणों में मिलने वाला लाभ

  • इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए (1/1/2008 को या उसके बाद पैदा होने वाली बच्ची को)- 11000 रु
  • घर पर डिलीवरी के लिए (1/1/2008 को या उसके बाद पैदा होने वाली बच्ची को)- 10000 रु
  • पहली कक्षा में दाखिले पर- 5000 रु
  • छठीं कक्षा में दाखिले पर- 5000 रु
  • नौवीं कक्षा में दाखिले पर- 5000 रु
  • 10वीं कक्षा पास करने पर- 5000 रु
  • 12वीं कक्षा में दाखिले पर- 5000 रु

योग्यता

आवेदक परिवार लाडली स्कीम के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के कम से कम 3 साल पहले से दिल्ली में रह रहा हो. बच्ची के परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. बच्ची दिल्ली में ही पैदा हुई हो. लाडली स्कीम का लाभ परिवार में दो लड़कियों तक ही सीमित है. बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है उसे दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए.

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मैच्योरिटी अमाउंट का क्लेम कब?

लाडली स्कीम में बच्ची के 18 साल का होने और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 10वीं की परीक्षा पास कर लेने या 12वीं कक्षा में एडमिशन लेने तक उसके अकाउंट में ​जमा रकम का प्रबंधन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है. उल्लिखित स्टेज पर पहुंचने के बाद बच्ची मैच्योरिटी अमाउंट क्लेम कर सकती है यानी रकम को निकाला जा सकता है. इस रकम को बच्ची की उच्च शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

आवेदन के लिए जरूरी कागजात

दिल्ली में तीन साल से रहने का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली/पानी के बिल आदि). बच्ची के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट). बच्ची के परिवार की फोटो, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में). बच्ची और माता-पिता दोनों का आधार कार्ड जरूरी होगा.

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