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GNCT Act: दिल्ली में अब LG का मतलब 'सरकार'! कोरोना से बिगड़े हालात में केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

Centre notifies amended GNCT Act: केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) कानून, 2021 मंजूरी दे दी गई है.

Centre notifies amended GNCT Act: केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) कानून, 2021 मंजूरी दे दी गई है.

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Centre notifies amended GNCT Act

Centre notifies amended GNCT Act: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) कानून, 2021 मंजूरी दे दी है.

Centre notifies amended GNCT Act: दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है. केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) कानून, 2021 मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद दिल्ली में सरकार का मतलब अब दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी से है. यानी दिल्ली में अब सारे बड़े और अहम फैसले उपराज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू किए जा सकेंगे. गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है; अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है.

उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां

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कानून के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार अब दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से हो गया है. इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की है, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके. इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी गई है. इसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिली हैं. संशोधित कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर LG से 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों पर करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी.

क्या है इस कानून में

कानून में कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके. कानून के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त कानून विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा. दिल्ली के एलजी को सशक्त बनाने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2021 पिछले महीने लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया था. बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस कानून का विरोध किया था.

Arvind Kejriwal Amit Shah Narendra Modi