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महाराष्ट्र में जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी लेनी होगी. (Image- CMO Maharashtra Twitter)
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में किसी जांच के लिए आने के पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के मंजूरी लेने का आदेश पारित किया है. इस आदेश के पारित होने के बाद अब महाराष्ट्र में CBI को कोई भी जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी. इससे पहले 22 फरवरी 1989 को जारी आदेश के मुताबिक, सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी मिली हुई थी और इस आदेश के बाद उन्हें अब किसी केस के सिलसिले में राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी.
केस दर केस CBI को मामला सौंपने का होगा फैसला
महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई को मिले अधिकारों को रद्द किया गया है. सीबीआई को राज्य में जांच के इस्तेमाल की शक्ति होम डिपॉर्टमेंट द्वारा 22 फरवरी 1989 को एक आदेश के जरिए दिया गया था. इन अधिकारों के रद्द होने के बाद अगर सीबीआई को राज्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी है तो पहले उसे राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी. आदेश के मुताबिक यह फैसला अब हर मामले के लिए अलग-अलग यह फैसला लिया जाएगा कि किस मामले में सीबीआई को मंजूरी देनी है.
सुशांत सिंह मौत की जांच कर रही है CBI
कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी. हालांकि बाद में सुशांत सिंह के पिता ने पटना में FIR दर्ज किया था. पटना में दर्ज इस FIR के आधार पर इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया.
महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य नहीं है जिसने ऐसा फैसला लिया है. सूत्रों के मुताबिक इससे पहले पश्चिम बंगाल और राजस्थान भी ऐसा फैसला ले चुके हैं. इन राज्यों में भी सीबीआई को पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी.
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