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महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का एलान किया है.
महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का एलान किया है. ऐसा राज्य में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को काबू में करने के लिए फैसला लिया गया है. वीकेंड लॉकडाउन के अलावा, सोमवार रात 8 बजे से राज्य में सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और हफ्ते के दौरान दिन के समय में धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश जारी होंगे.
शॉपिंग मॉल, बार, रेस्टोरेंट के लिए भी नए नियम
उन्होंने बताया कि वीकेंड लॉकडाउन के अलावा, कल रात 8 बजे से सख्त प्रतिबंध लागू होंगे, जिसके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्टोरेंट, छोटी दुकानें केवल टेक-अवे और पार्सल के लिए खुली रहेंगी. सरकारी दफ्तरों को उनकी क्षमता के केवल 50 फीसदी पर संचालित होने की इजाजत होगी. उन्होंने आगे कहा कि उद्योग और उत्पादन क्षेत्र, सब्जियों के बाजार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SoPs) के साथ काम करेंगे और निर्माण की जगहें उस स्थिति में काम करेंगी, अगर वहां कर्मियों के लिए रहने की जगह की सुविधा हो.
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थियेटर, ड्रामा थियेटर बंद रहेंगे, जबकि फिल्म और टेलिविजन शूटिंग जारी रहेंगी, अगर वहां कोई भीड़ नहीं है. उन्होंने बताया कि पार्क और खेल के मैदान भी बंद रहेंगे. मलिक ने कहा कि धार्मिक जगहों को SoPs का पालन करना होगा. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था काम करती रहेगी.
मुंबई शहर के guardian मंत्री असलम शेख ने कहा कि दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसमें केवल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, बिजली और सिविक दफ्तर शामिल नहीं हैं. उन्होंने बताया कि जरूरी सेवाओं को मौजूदा नाइट कफ्यू से छूट दी गई है.
(Input: PTI)