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मुख्यमंत्री Uddhav Thackeray ने कहा कि कोरोना वायरस के डेली केसेज में कमी आ रही है लेकिन यह अभी भी पिछले साल के पीक के करीब ही है. ऐसे में सख्ती को 15 जून तक बढ़ाए जाने का फैसला किया जा रहा है.
Covid-19 Updates: कोरोना महामारी की दूसरी लहर में डेली केसेज कम हो रहे हैं लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है. रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्ती को 15 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके अलावा यह भी कहा कि इस सख्ती से राहत देने का फैसला Covid-19 पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा. सोशल मीडिया के जरिए राज्य के लोगों को संबोधित करते मुख्यमंत्री Uddhav Thackeray ने कहा कि कोरोना वायरस के डेली केसेज में कमी आ रही है लेकिन यह अभी भी पिछले साल के पीक के करीब ही है. ऐसे में सख्ती को 15 जून तक बढ़ाए जाने का फैसला किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह जिलेवाइज कोरोना वायरस की स्थिति का रिव्यू कर रहे हैं और जिन जिलों में केसेज बढ़ रहे हैं, वहां सख्ती की जाएगी.
राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक जिन म्यूनिसपिल कॉरपोरेशंस या जिलों के क्षेत्रों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम है और जहां पर अकुपाइड ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता 40 फीसदी से कम होगी, वहां सभी एस्टैब्लिशमेंट्स/शॉप्स को सुबह 7 बजे से 11 बजे से बढ़ाकर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहने की मंजूरी होगी.
जिन जिलों और कॉरपोरेशंस में 20 फीसदी से अधिक पॉजिटिविटी रेट और 75 फीसदी से अधिक ऑक्सीजन बेड्स भरे हैं, वहां के जिलों की सीमाएं बंद रहेंगी और उस जिले से कोई भी शख्स न तो बाहर निकल सकेगा और न ही उस जिले में प्रवेश कर सकेगा. हालांकि इस नियम से परिवार में किसी शख्स की मौत होने, नेडिकल कारणों या इमरजेंसी सर्विसेज या इस प्रकार की स्थिति में सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले को छूट रहेगी.
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महाराष्ट्र सरकार ने लिए ये फैसले
- महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक 2011 की जनगणा के मुताबिक जिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जनसख्या 10 लाख से अधिक है, उन्हें कोरोना के प्रसार को थामने के लिए स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट माना जाएगा. राज्य में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवाली, वसईष विरार, पुणे, पिंपरीचिंचवाड़, नागपुर, औरंगाबाद और नासिक कॉरपोरेशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स माना जाएगा.
- जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य प्रकार की दुकानों और एस्टैब्लिसमेंट्स को खोलने का फैसला लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एलडीएमए) लेगी लेकिन उनका समय अन्य शॉप्स और एस्टैब्लिसमेंट्स के समान ही रहेगा. इसके अलावा सभी शॉप्स शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे.
- राज्य सरकार ने गैर-जरूरी गुड्स और सर्विस को ई-कॉमर्स सिस्टम के जरिए वितरित करने की मंजूरी दी है लेकिम दोपहर 3 बजे के बाद मेडिकल सर्विसेज और मेडिकल से जुड़ी हुई इमरजेंसी के अलावा किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
- महामारी से जुड़ी सेवाओं के अलावा अन्य प्रकार के ऑफिसेज 25 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे हालांकि किसी विभाग के प्रमुख 25 फीसदी से अधिक उपस्थिति को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी ले सकते हैं.
- सभी प्रकार के एग्रीकल्चरल वर्क और इक्विपमेंट से जुड़ी सेवाओं के लिए दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. मानसून और बुवाई पीरियड के चलते लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कृषि से जुड़े सामानों और सेवाओं के लिए लोकल अथॉरिटी दुकानों की टाइमिंग्स बढ़ा सकती है और शनिवार व रविवार को खोलने की भी मंजूरी दे सकती है.