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Image: PTI
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कोविड19 (COVID-19) लॉकडाउन के चलते देश में विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों को बस व ट्रेन के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है. 25 मई से देश में घरेलू उड़ानें भी शुरू हो रही हैं. ऐसे में फ्लाइट/बस/ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को सरकार ने यात्रा खत्म होने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा व इन जगहों पर यात्रियों द्वारा किन निर्देशों का पालन किया जाना है, इसके बारे में भी बताया है. आइए जानते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश...
- यात्रियों को क्या करना है और क्या नहीं, ये डिटेल टिकट के साथ संबंधित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी.
- सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह है.
- कोविड19 को लेकर सभी उचित एलान जैसे एहतियाती उपायों को एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशनों/बस टर्मिनल्स पर फ्लाइट/ट्रेन/बस में पालन किया जाएगा.
- राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करेंगे कि फ्लाइट/ट्रेन/बस के डिपार्चर से पहले सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरें और केवल कोविड19 के लक्षणों से रहित लोगों को ही यात्री की अनुमति हो.
- यात्रा के दौरान सभी पैसेंजर फेस मास्क पहने होने चाहिए. उन्हें हाइजीन से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करना होगा.
- एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनल नियमित रूप से सैनिटाइज/डिसइन्फेक्ट होंगे. वहां साबुन और सैनिटाइजर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.
- एग्जिट प्वॉइंट पर भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी.
- यात्रियों को यात्रा खत्म होने के बाद 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य को मॉनिटर करना होगा, या यूं कहें क्वारंटाइन करना होगा. अगर उन्हें संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा या राज्य/नेशनल कॉल सेंटर 1075 पर कॉल करनी होगी.
- ​लक्षण मिलने पर यात्री को आइसोलेट किया जाएगा और निकटतम हेल्थ फैसिलिटी ले जाया जाएगा.
- गंभीर लक्षण वालों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटीज में भर्ती कराया जाएगा.
- हल्के लक्षण वालों को होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन का विकल्प मिलेगा. कोविड19 पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर में भी रखा जाएगा और प्रोटोकॉल के ​मुताबिक प्र​बंधन होगा.
- ​रिपोर्ट निगेटिव आने पर व्यक्ति को घर भेजा जा सकता है लेकिन उसे अगले 7 दिन तक खुद के स्वास्थ्य को मॉनिटर करने और आइसोलेट रहने को कहा जाएगा. इस दौरान लक्षण मिलने पर डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा या राज्य/नेशनल कॉल सेंटर 1075 पर कॉल करनी होगी.
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