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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चार लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चार लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है. इससे इन सुधारों का वास्तविकता में उतरने का रास्ता खुला है. इन्हें जल्द ही लागू करने के लिए नोटिफाई किया जाएगा. चार कोड वेतन, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (OSH) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया जा चुका है. लेकिन इन चार कोड को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किए जाने की जरूरत है.
परामर्श की प्रक्रिया पूरी
अब मंत्रालय ने चार कोड के ड्राफ्ट नियमों पर परामर्श की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और उन्हें नोटिफिकेशन के लिए बना लिया है. श्रम सचिव अपूर्वा चंद्र ने कहा कि हमने चार कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है, जो चार लेबर कोड को लागू करने के लिए जरूरी हैं. वे इन नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार हैं. राज्य चार कोड को तहत नियमों को बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं.
संसद ने चार मुख्य कोड वेतन, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (OSH) को पारित किया था, जिससे 44 केंद्रीय श्रम कानून पुर्नगठित होते हैं. वेतन पर कोड को संसद ने 2019 में पास किया था, जबकि दूसरे तीन कोड को दोनों सदनों से 2020 में पारित किया गया था.
मंत्रालय एक बार में ही सभी चार कोड को लागू करना चाहता है. इन नियमों को बनाने के बाद, अब चारों को कोड को एक साथ अधिसूचित किया जा सकता है.
कुछ नियम राज्य भी बनाएंगे
इससे पहले 8 फरवरी को चंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नियमों को बनाने की प्रक्रिया पहले से जारी है और इसके आने वाले हफ्ते में पूरे होने की उम्मीद है. सभी हितधारकों को नियमों को बनाने में परामर्श किया गया है. मंत्रालय जल्द ही चार कोड को लागू करने की स्थिति में होगा जिनमें वेतन, इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (OSH) पर कोड शामिल हैं.
क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि कुछ नियमों को राज्यों द्वारा भी चार कोड के तहत बनाया जाएगा. राज्य भी ड्राफ्ट नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें लागू करने के लिए परामर्श जारी है.
(Input: PTI)