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खरीदारी का लेते हैं पक्का बिल, तो जीत सकते हैं 1 करोड़ की लॉटरी; 1 अप्रैल से शुरू हो रही स्कीम

सरकार GST व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से एक ऐसी लॉटरी शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें हर महीने दुकानदार और खरीदार के बीच सौदे के हर बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा.

सरकार GST व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से एक ऐसी लॉटरी शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें हर महीने दुकानदार और खरीदार के बीच सौदे के हर बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा.

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PTI
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Monthly GST lottery offer for B2C invoices to start from April 1, you can win 1 crore rupee lottery on bills of purchases

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सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) में हेराफेरी रोकने के उपायों के तहत GST व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से एक ऐसी लॉटरी शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें हर महीने दुकानदार और खरीदार के बीच सौदे के हर बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि इस लॉटरी में उपभोक्ताओं को एक करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है.

अधिकारी ने कहा कि यह लॉटरी योजना ग्राहकों को दुकानों से हर खरीद का बिल/रसीद मांगने को प्रात्साहित करने के लिए सोची गई है. इससे GST की चोरी रोकने में मदद मिलेगी. इस लॉटरी में भाग लेने के लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं होगी कि रसीद न्यूनतम या अधिकतम किसी तय राशि की हो.

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कैसे ले सकेंगे भाग?

लॉटरी में एक प्रथम विजेता चुना जाएगा, जिस पर बड़ा इनाम होगा. राज्यों के स्तर पर दूसरे और तीसरे विजेता भी चुने जाएंगे. इसमें भाग लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी खरीद की रसीद स्कैन करके अपलोड करनी होगी. GST नेटवर्क इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है. यह ऐप इस महीने के अंत तक एंड्रॉयड और एप्पल यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

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कहां से दिया जाएगा इनाम

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि इस लॉटरी में लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के इनाम रखे जा सकते हैं. GST परिषद इस योजना पर 14 मार्च की बैठक में अपना मत दे सकती है. इस लॉटरी का पैसा मुनाफाखोरी के मामलों में जुर्माने से आएगा. जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. इसमें दंड का पैसा उपभोक्ता कल्याण कोष में रखा जाता है.

Gst