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Mukhtar Ansari sentenced to 10 years in Krishnanand Rai murder case: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उनके ऊपर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया है
Mukhtar Ansari sentenced to 10 years in Krishnanand Rai murder case: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उनके ऊपर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके आलावा यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को भी चार की सजा हुई है. अंसारी भाइयों के खिलाफ गाजीपुर के पास मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सजा सुनाए जाने बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होना लगभग तय माना जा रहा है.
अलर्ट मोड़ पर पुलिस प्रशासन
इस मामले में सजा सुनाए जाने से पहले ही क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और गाजीपुर के एसपी आफिस के पास बैरिकेड़िंग कर दी गई है. जिले के लंका स्टैंड, सिंचाई विभाग चौराहा, शास्त्रीनगर और कोर्ट के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया है. कोर्ट ने आज दोपहर सबसे पहले मुख्तार अंसारी की सजा सुनाई और उसके 3 घंटे बाद अफजाल अंसारी के सजा पर फैलसा हुआ.
क्या है पूरा मामला?
भाजपा के दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. दोनों भाइयों के खिलाफ केस 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग की जरिए बांदा जेल से जुड़े थे. बता दें कि साल 2005 में मुहम्मदाबाद स्थित बसनिया चट्टी के पास कृष्णानंद राय समेत 7 अन्य लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इससे पहले 15 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, हालांकि सजा का एलान आज यानी शनिवार को हुई. बांदा जिले में बंद मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके भाई अभी भी गाजीपुर से सांसद हैं.