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इस वीकेंड कुल्लू-मनाली और शिमला जाने की सोच रहे हैं? हिमाचल प्रदेश ने जारी की नई गाइडलाइंस

इस वीकेंड अगर शिमला, कुल्लू-मनाली घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार की यह गाइडलाइंस आपके लिए ही है. ये आदेश 13 अगस्त से लागू हो जाएंगे.

इस वीकेंड अगर शिमला, कुल्लू-मनाली घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार की यह गाइडलाइंस आपके लिए ही है. ये आदेश 13 अगस्त से लागू हो जाएंगे.

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PTI
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Negative Covid report or full vaccination must for visiting Himachal Pradesh from August 13

13 अगस्त से जो लोग हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण दिखाना होगा या 72 घंटे के भीतर का निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा. (Image- IE)

इस वीकेंड अगर शिमला, कुल्लू-मनाली घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार की यह गाइडलाइंस आपके लिए ही है. हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में कोरोना के प्रसार को थामने के लिए मंगलवार 10 अगस्त की देर रात नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके तहत 13 अगस्त से जो लोग हिल स्टेट में घूमने की चाह रखते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या वैक्सीन के दोनों डोज़ लगने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा. राज्य के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 13 अगस्त से जो लोग राज्य में आएंगे, उनके लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ का प्रमाण या 72 घंटे के भीतर कराए गए आरटी पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

राज्य में बढ़ रही कोरोना पॉजिटिविटी की दर

सुभग सिंह के मुताबिक स्टेट कैबिनेट मीटिंग में राज्य में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया गया और यह सामने आया कि राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है. इसके चलते ही राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. पॉजिटिविटी रेट बढ़ने का मतलब है कि जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है, उसमें पॉजिटिव आने वालों की संख्या बढ़ रही है. इससे पहले 6 अगस्त को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 9 अगस्त-17 अगस्त की श्रावण अष्टमी नवरात्र के दौरान मंदिरों में प्रवेश के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फुल वैक्सीनेशन अनिवार्य किया था.

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राज्य सरकार ने लिए ये फैसले

  • 13 अगस्त से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को 72 घंटे के भीतर कराए गए आरटी पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या फुल वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाना होगा.
  • 10 अगस्त की देर रात जारी आदेश के मुताबिक आवासीय विद्यालयों को छोड़ अन्य सभी स्कूलों को 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है. हालांकि सभी टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टॉफ मेंबर्स स्कूल में उपस्थित रहेंगे. शिक्षा विभाग जल्द ही आवासीय विद्यालयों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) जारी करेगा.
  • राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 13 अगस्त से राज्य के भीतर, एक जिले से दूसरे जिले जाने वाली और जिले के भीतर चलने वाली सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाए जाने की मंजूरी दी गई है.
  • एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच चलने वाली सरकारी बसों के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग जल्द ही एक मैकेनिज्म तैयार करेगा ताकि राज्य में सिर्फ निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या फुल वैक्सीनेटेड शख्स ही बस में सवार हो सकें.