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सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम जैसी ओटीटी पर जारी होने वाली फिल्मों समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली ऑडियो विजुअल्स, समाचार और करंट अफेयर्स कंटेट पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है. केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब ये सभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के डोमेन में आएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि अब इन पर मंत्रालय की निगरानी रहेगी कि इन चैनलों पर क्या प्रसारित हो रहा है. इससे जुड़ी अधिसूचना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने मंगलवार रात को जारी किया.
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सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 77 के क्लॉज 3 की शक्तियों के तहत लिया है. इसके तहत केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (एलोकेशन ऑफ बिजनेस) रूल्स, 1961 में संशोधन किया गया. सरकार द्वारा जारी यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
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लंबे समय से हो रही थी मांग
इस नए सरकारी आदेश के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास अब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही खबरों, ऑडियो, विजुअल कंटेट्स और फिल्मों को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई है. इससे पहले नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम जैसी ओटीटी पर जारी हो रही फिल्मों और वेब सीरीज के लिए कोई सेंसर बोर्ड जैसी नियामकीय संस्था नहीं थी. इसे लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि इन पर भी निगरानी की जाए.