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New IT Rules for Digital Publishers: अब डिजिटल मीडिया पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी नजर रखेगी कि किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं.
New IT Rules for Digital Publishers: अब डिजिटल मीडिया पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी नजर रखेगी कि किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं. असल में सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो जल्द ही प्रभाव में आ जाएंगे. नए नियम के अनुसार आनलाइन न्सूज और करंट अफेयर्स पब्लिशर्स या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को कोड आफ एथिक्स यानी नैतिकता के एक कोड का पालन करना होगा. और इस पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी नजर रखेगी. सरकार ने 25 फरवरी को ये नियम जारी किए हैं.
क्या है नए नियम में
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 (गाइडलाइंस फार इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) के अनुसार सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी एक इंडिपेंडेट बॉडी होगी, जो ऐसे ही पब्लिशर्स या उनके एसोसिएशन द्वारा बनाई जाएगी. यह संस्था भारत के अलग अलग नस्ल और अलग अलग धर्म के लोगों को ध्यान में रखेगी और किसी भी नस्लीय या धार्मिक समूह की गतिविधियों, विश्वासों, प्रथाओं या विचारों की विशेषता बताते हुए सावधानी और विवेक के साथ काम करेगी.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऐसी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी के साथ मिलकर काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोड आफ एथिक्स का सही से पालन हो. एप्लीकेबल एंटिटी या सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऐसे किसी कंटेंट को संचारित, प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगी जो किसी भी कानून के तहत आपत्त्जिनक हों. जो भी सामग्री प्रकाशित की जा रही है, उसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर देखना होगा.
सोशल मीडिया के लिए नए रूल
फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नए आईटी रूल्स को नोटिफाई किया है. नए नियम के अनुसार सरकार के आदेश के बाद जितनी जल्दी हो अपने प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट हटाना होगा. नए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के मुताबिक, सरकार के आदेश के ज्यादा से ज्यादा 36 घंटों के भीतर सोशल प्लेटफॉर्म को वह कंटेंट हटाना होगा जिसपर सरकार को आपत्ति होगी. पहले यह समयसीमा 72 घंटों की थी.
IT के नए नियम: सरकार के आदेश के 36 घंटों के अंदर फेसबुक और ट्विटर को हटाना होगा कंटेंट
OTT प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती
सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर केंटेंट को लेकर बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं. केंद्रीय मंत्री प्राकेश जावड़ेकर ने कहा है कि ओटीटी और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपनी डिटेल्स का खुलासा करना होगा. वे रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं बना रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि ओटीटी के लिए कंटेंट को खुद वर्गीकरण करना होगा- 13+, 16+ और A कैटेगरी. उन्होंने कहा कि पेरेंटल लॉक की व्यवस्था रखनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे उसे नहीं देखें.
Netflix, Amazon Prime जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती, कंटेंट को 13+, 16+ और A कैटेगरी में होगा रखना