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New Traffic Rules in UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है.
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New Traffic Rule in UP & New Fine List: वाहन चलाते समय अब लापरवाही आपको भारी पड़ने वाली है. ऐसा करने पर आपको 10 हजार तक का चालान भरना पड़ सकता है. असल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है. इसके तहत राज्य में अब दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में 1000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा. वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी गलत जानकारी देनी भारी पड़ेगी. इसके लिए भी आपको 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा.
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दी थी, जिसका शासनादेश जारी किया गया है. इसके तहत अधिकतम 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. वाहन मालिक अगर अपने वाहन को मॉडिफाई कराया है तो उस भी उसे जुर्माना भरना पड़ेगा.
बिना हेलमेट 1000 रुपए जुर्माना
बिना हेलमेट पहले वाहन चलाने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना होगा. इसी तरह पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहले 500 रुपए पहली बार और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए जुर्माना देना होगा.
एंबुलेंस का रास्ता रोकना पड़ेगा महंगा
जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को किसी ने रास्ता नहीं दिया तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य
अगर ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य दिया तो जुर्माना 10 हजार रुपये देना होगा. पहले यह 2500 रुपये था. वहीं बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये
बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 रुपये और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना होगा.
ट्रैफिक अधिकारी की बात न मानने पर
ट्रैफिक अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा. पहले यह 1000 रुपये था.
ओवरस्पीड हुए तो
ओवरस्पीड के मामले में तेज कार चलाने पर 2000 रुपये और कॉमर्शियल वाहनों को तेज चलाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना होगा.
ट्रिपलिंग की तो
दो पहिया वाहन पर 3 या इससे ज्यादा लोगों को बैठाने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा.