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बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों का एलान किया है.
बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों का एलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने एलान किया कि राज्य में सभी धार्मिक जगहें 15 मई तक बंद रहेंगी. इसके अलावा राज्य में सरकारी दफ्तर एक तिहाई क्षमता के साथ केवल शाम 5 बजे तक ही काम करेंगे.
दुकानें, मंडियां, व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक बंद
मुख्यमंत्री ने एलान किया कि दुकानें, मंडियां, व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगे. राज्य में सब्जियां, फल, अंडे और मांस बेचने वाली सभी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ रेस्टोरेंट और ढाबे होम डिलीवरी और टेकअवे की इजाजत होगी, जो रात 9 बजे तक किया जा सकेगा.
नीतीश कुमार ने एलान किया कि राज्य में अंतिम संस्कार में 25 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा शादियों में केवल 100 लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और यूनिवर्सिटी द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम और पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों इस साल भी एक महीने की बोनस सैलरी देने का फैसला किया है.
राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आज बिहार में कोविड-19 के 8,690 नए मामले सामने आए हैं.