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कोरोना अलर्ट! 1 दिसंबर से पंजाब में रात्रि कर्फ्यू, जुर्माना दोगुना; शादी-विवाह, रेस्त्रां, होटल के लिए भी नए आदेश

नए आदेश के अनुसार, कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों से अब दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा. जुर्माने की राशि 500 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है.

नए आदेश के अनुसार, कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों से अब दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा. जुर्माने की राशि 500 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है.

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Night curfew in Punjab and fine doubled from 1 December amid covid19 risk

पंजाब सरकार की ओर से 15 दिसंबर को इन प्रतिबंधों की दोबारा से समीक्षा की जाएगी.

सर्दी बढ़ने के साथ उत्तर भारत के राज्यों खासकर दिल्ली, पंजाब में कोरोना वायरस का फिर से प्रकोप बढ़ रहा है. पंजाब सरकार ने कोरोनो की रफ्तार को काबू में करने के लिए पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश में कहा है कि पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू रहेगा. पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.

नए आदेश के अनुसार, कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों से अब दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा. जुर्माने की राशि 500 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है. यानी, अब मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर अब एक हजार रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी.

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पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थलों को रात साढ़े 9 बजे से बंद कर दिया जाएगा. 15 दिसंबर को इन प्रतिबंधों की दोबारा से समीक्षा की जाएगी. पंजाब सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया है.

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दिल्ली में भी चार गुना बढ़ गया जुर्माना

दिल्ली सरकार ने भी हाल के दिनों में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कई सख्त कदम उठाए हैं. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना की राशि चार गुना बढ़ा दी है. अब सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है. इससे पहले यह जुर्माना राशि 500 रुपये थी. कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आई है. ऐसे में मास्क ही एकमात्र बचाव का साधन है.

Amarinder Singh