scorecardresearch

BHIM-UPI और रूपे डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ MDR चार्ज फ्री, नहीं दी सुविधा तो 5000 रु/दिन का जुर्माना

सरकार ने ग्राहकों या व्यापारियों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लेने का फैसला किया है.

सरकार ने ग्राहकों या व्यापारियों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लेने का फैसला किया है.

author-image
FE Online
एडिट
New Update
upi, upi payments, digital payments, phone payments, online payments, npci, bhim app

no mdr or any charge on bhim upi or rupay debit card transaction provisions of penalty also applicable from january 1 सरकार ने ग्राहकों या व्यापारियों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लेने का फैसला किया है.

सरकार ने ग्राहकों या व्यापारियों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है. यह सुविधा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से भुगतान करने पर मिलेगी, जिसमें BHIM-UPI, UPI QR कोड और रूपे डेबिट कार्ड से पेमेंट शामिल है. यह फैसला आज यानी 1 जनवरी से लागू हो गया है. इसके साथ ही जिन बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा है और अगर वह 31 जनवरी तक इस तरह के डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के लिए व्यवस्था नहीं करते, तो उन्हें 5000 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने का भुगतान करना होगा.

Advertisment

CBDT ने सर्कुलर में क्या कहा?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 दिसंबर को जारी सर्कुलर नंबर 321201 में कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नया प्रावधान सेक्शन 269SU डाला गया है. इसके तहत जिस भी व्यक्ति के बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उसके लिए 1 जनवरी से निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से भुगतान लेने की सुविधा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक इनमें रूपे डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) (BHIM-UPI) और यूनिफाइड इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड (यूपीआई क्यूआर कोड) शामिल हैं.

रेलयात्री ध्यान दें! नए साल पर सफर हुआ महंगा, आधी रात से लागू होंगी टिकट की बढ़ी हुई दरें

जुर्माने का भी प्रावधान

पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 1OA के मुताबिक, कोई बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के जरिए भुगतान लेने पर कोई चार्ज नहीं लगा सकता है. इसके साथ ही 1 जनवरी 2020 से इन निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के जरिए भुगतान करने पर कोई भी चार्ज जिसमें MDR शामिल है, लागू नहीं रहेगा.

CBDT ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 271 DB भी डाला गया है. इसके तहत जो व्यक्ति सेक्शन 269SU के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, उस पर 5000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा. जिस व्यवसायी का बिजनेस 50 करोड़ से ज्यादा है, उस पर यह जुर्माना उस स्थिति में नहीं लगेगा जब वह निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को 31 जनवरी 2020 तक स्थापित कर लेता है. अगर वह ऐसा करने में असफल होता है, तो ऐसे व्यवसायों पर 1 फरवरी से 5000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा.

Story By: Rajeev Kumar

Digital India