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PAN-Aadhaar लिंकिंग के लिए मिले और 9 माह, 3 तरीकों से ऐसे पूरी करें प्रॉसेस

सरकार ने पैन कार्ड (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है.

सरकार ने पैन कार्ड (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है.

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Ritika Singh
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PAN-Aadhaar link deadline extended, Government gave 9 more months to link PAN with Aadhaar, how to link PAN with Aadhaar

PAN-Aadhaar link deadline extended, Government gave 9 more months to link PAN with Aadhaar, how to link PAN with Aadhaar अभी PAN को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी.

सरकार ने पैन कार्ड (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है. अब ऐसा करने के लिए नागरिकों के पास और 9 माह यानी 31 मार्च 2021 तक मौका रहेगा. अभी PAN को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी. बता दें कि कोविड19 महामारी और इसे देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सरकार ने आयकर रिटर्न से जुड़ी डेडलाइन्स के साथ-साथ PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को भी आगे बढ़ाकर 31 मार्च के बजाय 30 जून 2020 कर दिया था. अब सरकार ने एक बार फिर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है.

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अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो तीन माध्यमों SMS, ऑनलाइन, ऑफलाइन के जरिए इस प्रॉसेस को पूरा किया जा सकता है. यहां यह जान लेना जरूरी है कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो. अगर ऐसा है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है. अब जानते हैं PAN को आधार से लिंक करने की प्रॉसेस-

1. SMS के माध्यम से

अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

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2. ऑनलाइन तरीका

  • https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
  • बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
  • अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
  • अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
  • इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.

3. ऑफलाइन

PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.