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Baba Ramdev : पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को न बेचने का आदेश दिया था. (PTI)
कोर्ट ने कपूर उत्पाद बेचने से रोका था
बता दें कि मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था. न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ ने 8 जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल एक हलफनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ रोक के पूर्व आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया.
50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश
न्यायमूर्ति छागला ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी संख्या एक (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के आदेश का इस तरह उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई है. पीठ ने कहा कि आदेश के उल्लंघन/अवमानना के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा.
19 जुलाई को आगे की सुनवाई
हाईकोर्ट 19 जुलाई को मामले की आगे की सुनवाई करेगा. मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनके कपूर उत्पादों के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. बाद में इसने एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रही है क्योंकि उसने कपूर उत्पादों की बिक्री जारी रखी है.