scorecardresearch

राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत, ‘मोदी सरनेम’ मामले में एक और ट्रायल पर रोक, सुशील मोदी ने दायर किया है केस

राहुल गांधी के वकील ने अदालत से कहा, जिस बयान के लिए सूरत कोर्ट सजा सुना चुकी है, उसी के लिए फिर से ट्रायल कैसे हो सकता है?

राहुल गांधी के वकील ने अदालत से कहा, जिस बयान के लिए सूरत कोर्ट सजा सुना चुकी है, उसी के लिए फिर से ट्रायल कैसे हो सकता है?

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Rahul Gandhi, Modi Surname, Narendra Modi, Nirav Modi, Lalit Modi, Patna High Court, Sushil Modi, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, सुशील मोदी, पटना हाईकोर्ट, मानहानि केस में ट्रायल पर रोक, stay on defamation suit

कर्नाटक के हंगल में चुनावी सभा को संबोधित करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी. (Screenshot INC India Video)

Patna High Court stays trial proceedings against Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक और मामले में पटना हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है. पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ बीजेपी नेता सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी. सुशील मोदी ने भी राहुल गांधी के 2019 के उसी भाषण को लेकर मानहानि का केस दायर किया है, जो कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में दिया था. राहुल गांधी को इसी भाषण में की गई टिप्पणी के लिए सूरत की अदालत पहले ही मानहानि के केस में दो साल की अधिकतम सजा सुना चुकी है. इस सजा की वजह से ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी छीनी जा चुकी है.

एक ही आरोप में दो बार ट्रायल कैसे : राहुल के वकील

राहुल गांधी के वकील ने सुशील मोदी की शिकायत पर उसी बयान के लिए फिर से केस चलाए जाने का विरोध करते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि जिस आरोप में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, उसी के लिए फिर से एक और ट्रायल कैसे चलाया जा सकता है? राहुल गांधी की इस याचिका पर सुनवाई के बाद ही सोमवार को जस्टिस संदीप कुमार ने ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी. सोमवार को जिस वक्त पटना हाईकोर्ट ने सुशील मोदी की याचिका पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई, राहुल गांधी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे थे.

Advertisment

पटना हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी. लिहाजा, कोर्ट ने तब तक के लिए ट्रायल पर रोक लगा दी है. 15 मई को सुशील मोदी के वकील इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे. इससे पहले बिहार की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था.

Also read : Bajaj Allianz, ICICI Prudential Life को कारण बताओ नोटिस, 2017 से अब तक भारी टैक्स चोरी का आरोप : सूत्र

2019 के चुनावी भाषण से जुड़ा विवाद

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 2019 में दिए भाषण में भगोड़े नीरव मोदी और ललित मोदी पर टिप्पणी करने के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर भी विवादित टिप्पणी कर दी थी. कर्नाटक के कोलार में की गई इस टिप्पणी को गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने अपना अपमान बताते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया था, जिसकी सुनवाई के बाद सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की अधिकतम संभव सजा सुनाई है.

Modi Narendra Modi Nirav Modi Lalit Modi Rahul Gandhi