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Patra Chawl Land Scam: शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं, 10 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

पात्रा चॉल जमीन घोटाला मामले में फंसे सांसद संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहने का फैसला सुनाया है.

पात्रा चॉल जमीन घोटाला मामले में फंसे सांसद संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहने का फैसला सुनाया है.

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FE Hindi Desk
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Sanjay Raut

शिवसेना नेता व सांसद संजय राउत. (PTI)

शिवसेना के सीनियर नेता व सांसद संजय राउत को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल जमीन घोटाला मामले में फंसे राउत की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी है. अब संजय राउत को 10 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा. इससे पहले संबंधित मामले में कोर्ट ने 19 सिंतबर को 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी. शिवसेना सांसद राउत के जमानत अर्जी पर 10 अक्टूबर 2022 को सुनवाई होगी. इस साल अगस्त महीने की पहली तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में राउत को पात्रा चॉल जमीन से जुड़े पुनर्विकास में कथित गड़बड़ी पाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

ईडी ने पूछताछ के लिए 28 जून 2022 को सांसद संजय राउत को तलब किया था. पात्रा चॉल के पुनर्विकास में 1034 करोड़ रुपये की मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में तहकीकात के लिए ईडी ने बुलाया था. अगस्त महीने में उनकी पत्नी को भी ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था. शिवसेना सांसद राउत के घर छापेमारी कर और उन्हें कई घंटो तक हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था.

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क्या है पात्रा चॉल जमीन घोटाला मामला

गौरतलब है कि ईडी के अनुसार 2007 में एक सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउंसिंग एंड एरिया डेवलेपमेंट अथॉरिटी (MHADA) और आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच पात्रा चॉल की जमीन पर पुनर्विकास के लिए डील हुई थी. इस डील के तहत गुरू आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चॉल की जमीन पर पुनर्विकास करने का काम दिया गया. संबंधित जमीन पर तैयार किए गए फ्लैट्स में 672 परिवारों को बसाया जाना था.

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अनिल देशमुख को मिली बेल, मगर जेल में ही रहेंगे

बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी. अनिल देशमुख कई महीनों से जेल में बंद थे. ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था. जमानत राशि के रूप में देशमुख को एक लाख रुपये देना पड़ा. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनिल देशमुख अभी भी जेल में हैं. दरअसल उनके खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया है. उक्त मामले में देशमुख को अभी तक जमानत नहीं मिली है.

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