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PM Awas Yojana Gramin: अगले 5 साल में बनेंगे 2 करोड़ मकान, पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट भाषण के दौरान कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट भाषण के दौरान कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे.

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FE Hindi Desk
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Union Finance Minister

उन्होंने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-Gramin) के तहत अगले पांच साल में 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे. उन्होंने बजट भाषण के शुरूआत में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के वापसी की उम्मीद की. अंतरिम भाषण के दौरान संसद में वित्त मंंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण का काम जारी रहा और हमारी सरकार 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे.

किसे मिलता रहा है पीएम किसान योजना ग्रामीण का लाभ

अब तक केंद्र सरकार इन योग्य लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत देती रही है. 

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट के अलावा, कुछ अन्य व्यक्ति जो PMAY-G के लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं....

पूरे देश में परिवार के पास कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST)

BPL श्रेणी में अल्पसंख्यक और नॉन-SC/ST ग्रामीण परिवार

रिटायर और कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों/अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित-परिजन

इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले परिवार में एक पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं (जो कि अविवाहित हों)

आवेदक और उसके परिवार को इस योजना के लिए अनिवार्य आय मानदंड को पूरा करना होगा और इसका संबंध EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय समूह), या BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से होना चाहिए

आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.

इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है.

किस आधार पर तैयार होती है लिस्ट

सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वालों की पहचान करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसश 2011 यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर ध्यान देती है. इसके अलावा, सरकार फाइनल लिस्ट का निर्णय लेने के लिए तहसील और पंचायतों को शामिल करती है.

आवदेन किया है तो कैसे चेक करें नाम

सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं.

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे डालें और क्लिक करें, जिसके बाद विवरण सामने आ जाएगा.

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ‘एडवांस सर्च’ पर क्लिक करें.

इसके बाद जो फॉर्म आए उसे भरें.

फिर सर्च विकल्प पर क्लिक करें.

अगर आपका नाम PMAY-G लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स
भरे हुए PMAY G आवेदन फॉर्म

आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)

जातीय समूह प्रमाण पत्र

आय का प्रमाण

आय प्रमाण पत्र, यदि आय टैक्सेबल लिमिट से कम है

एड्रेस प्रूफ

वेतन प्रमाण पत्र

6 महीने का बैंक स्टेटमेंट

इनकम टैक्स रिटर्न

फॉर्म 16

टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर

अगर आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी

व्यवसाय के मामले में आर्थिक स्टेटमेंट

निर्माण की योजना

निर्माण की लागत का क्लेम करने वाला प्रमाण पत्र

आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता का प्रमाण पत्र

एक शपथ पत्र जिस में यह प्रमाणित किया जाए कि न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के सदस्यों के पास पक्के मकान हैं

बिल्डर को किए गए किसी भी एडवांस भुगतान की रसीद

डेवलपर या बिल्डर के साथ हुआ एग्रीमेंट

एक हाउसिंग सोसायटी से NOC

(अपडेट जारी है...)

Interim Budget 2024