/financial-express-hindi/media/post_banners/ZE8KXwAjlrBWgLCfQ3tD.jpg)
केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) के तहत लाभार्थियों की जानकारी के साथ उनके आधार नंबर जोड़ने की अनिवार्यता से असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दी गई छूट की समयावधि को एक साल और बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी.
योजना के तहत देश के 14.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपये की राशि पहुंचाई जाती है. राज्यों की तरफ से पीएम किसान पोर्टल पर आधार ब्योरा डाल दिए जाने के बाद केन्द्र ने एक दिसंबर 2019 से इस योजना के लाभार्थियों को राशि भेजना शुरू कर दिया.
चाहिए थोड़ा और वक्त
हालांकि, इस मामले में असम, मेघालय, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को 31 मार्च 2020 तक छूट दी गई थी. इन राज्यों में सभी लोगों के आधार कार्ड तैयार नहीं होने की वजह से छूट दी गई थी. सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने कहा है कि असम, मेघालय और संघ शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को योजना के लाभार्थियों की आधार संख्या उनके साथ जोड़ने में अभी और समय चाहिए.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि इन राज्यों के लिये आधार से छूट की समयसीमा को नहीं बढ़ाया जाता तो एक अप्रैल 2020 से इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलना बंद हो जायेगा. केन्द्र सरकार ने 8 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार असम में 27 लाख 09 हजार 588 लाभार्थियों को, मेघालय में 98 हजार 915 को और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में कुल 10 लाख 01 हजार 668 लाभार्थियों को पीएम किसान योजना की एक किस्त जारी कर दी है.