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केंद्र सरकार ने कृषि कानून से होने वाले फायदों के बारे में ई-बुकलेट में उन किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी दिए हैं, जिन्हें इन कानूनों से फायदा पहुंचा है. (Image- PM Modi Twitter Handle)
कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच आज PM Modi ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ई-बुकलेट साझा किया है. इस ई-बुकलेट में समझाया गया है कि किस तरह से नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचने वाला है. उन्होंने सभी लोगों को इसे पढ़ने और अधिक से अधिक संख्या में साझा करने की अपील की है.
केंद्र सरकार ने कृषि कानून ने से होने वाले फायदों के बारे में ई-बुकलेट दो भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया है. इसमें उन किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जिन्हें इन कानूनों से फायदा पहुंचा है.
इस बुकलेट में ग्राफिक्स के साथ कंटेंट दिए गए हैं. इस बुकलेट में यह बताया गया है कि एग्रो-रिफॉर्म्स से किसानों के लिए फायदेमंद है. इसे नमो ऐप वालंटियर माड्यूल के योर वॉइस एंड डाउनलोड्स सेक्शन में पाया जा सकता है. इसकी फाइल साइज 8..47 एमबी है. पीएम मोदी ने ट्वीट के साथ बुकलेट्स के कुछ पेज भी साझा किए हैं जो हिंदी संस्करण से हैं.
There is a lot of content, including graphics and booklets that elaborate on how the recent Agro-reforms help our farmers. It can be found on the NaMo App Volunteer Module’s Your Voice and Downloads sections. Read and share widely. https://t.co/TYuxNNJfIfpic.twitter.com/BHfE4F410k
— Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2020
बुकलेट्स में कानूनों के बारे में समझाया गया
- इसमें बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक खाद्य अधिशेष भारत में स्टॉकिंग सीमा को लागू करके किसानों की उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाता है.
- अधिनियम के संशोधनों से किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिलते हैं और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होते हैं.
- किसानों को उचित और लाभदायक तरीके से फूड प्रोसेसिंग और निर्यातकों के साथ साझेदार बनाने के लिए कानूनी ढांचा.
- इन परिवर्तनों से किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्राप्त करने, रसद और भंडारण में निवेश लाने, और निश्चित मुनाफा और उच्च मूल्य वाली कृषि उपज मिल सकेगी.
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इन कानूनों से क्या नहीं होगा
- एसएसपी सिस्टम नहीं खत्म होगा.
- एपीएमसी मंडिया बंद नहीं होंगी.
- किसानों की जमीन कोई भी नहीं छीन सकता.
- किसानों का एग्रीमेंट द्वारा बंधन नहीं होगा.