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पब्लिक सेक्टर के इस बैंक ने ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह जरूरी पहल की है.
पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी (PNB) ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिहाज से अहम कदम उठाने का फैसला किया है. बैंक ने लेनदेन संबंधित धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू करने का एलान किया है. पीएनबी ने 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए PPS पे सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है. पब्लिक सेक्टर के इस बैंक ने ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह जरूरी पहल की है.
PPS सिस्टम 5 अप्रैल से होगा लागू
पीएनबी ने एक बयान के जरिए बताया कहा कि 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान पर पॉजिटिव पे सिस्टम 5 अप्रैल, 2023 से लागू होगा. इससे पहले ग्राहकों को 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पीपीएस में चेक विवरण जमा करना अनिवार्य था. बैंक ने बयान में कहा कि पीपीएस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया एक खास तरह का सिक्योर सिस्टम है, जिसके लिए ग्राहकों को एक निश्चित राशि के चेक जारी करते समय जरूरी डिटेल की पुष्टि करनी होती है. पॉजिटिव पे सिस्टम ऐसे चेकों को प्रोससिंग करते समय किसी भी संभावित रिस्क के खिलाफ सिक्योरिटी की एक एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ने का काम करता है.
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कस्टमर को 5 लाख से अधिक के चेक भुगतान के लिए करना होगा ये काम
किसी मकसद को पूरा करने के लिए चेक जारी करते समय ग्राहक को इन डिटेल्स- बैंक एकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, एमाउंट और बेनिफिशरी नाम शामिल रिकन्फर्म करने की जरूरत होती है. इससे बड़ी एमाउंट के चेक का भुगतान करते समय किसी भी जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. बैंक ने कहा कि कस्टमर ब्रांच ऑफिस, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग के जरिए चेक विवरण देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली जनवरी 2021 से CTS क्लियरिंग में 50000 रुपये या उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को पेश किया था. आरबीआई ने सिफारिश की थी कि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर है और बैंक इसे 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं. पीएनबी ने सेंट्रल बैक के सिफारिशों का पालन करते हुए इस सिस्टम को अगले महीने से अनिवार्य करने का फैसला लिया है. पीपीएस में पंजीकृत चेक केवल विवाद समाधान तंत्र यानी डिसप्युट रिजॉल्यूस मैकेनिज्म के तहत ही स्वीकार किए जाएंगे
(इनपुट : पीटीआई)