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सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रतिबंधित रहेगी.
Delhi Pollution: दिल्ली एनसीआर में खराब हवा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने राज्यों को इस फैसले के चलते प्रभावित मजदूरों का ख्याल रखने को कहा है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर प्रतिबंध के दौरान जुटाए गए लेबर सेस का इस्तेमाल मजदूरों के लिए किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई में एक स्पेशल बेंच ने बुधवार की रात यह अंतरिम आदेश अपलोड किया. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग को एनसीआर और इससे जुड़े इलाको में पिछले वर्षों के उपलब्ध डेटा के मुताबिक एयर क्वालिटी पर साइंटिफिक स्टडी के लिए कहा है.
प्रतिबंध के साथ सुप्रीमकोर्ट ने दो शर्तें भी लगाईं
- सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रतिबंधित रहेगी लेकिन गैर-प्रदूषण एक्टिविटीज जैसे कि प्लंबिंग का काम, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क और लकड़ी का काम जारी रखने को मंजूरी है.
- जितने दिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद रहेंगी, उतने दिन तक निर्माण कार्य मजदूरों का ख्याल लेबर सेस के जरिए जुटाए गए फंड से होगा.
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29 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आयोग को जहरीली हवाओं से निपटने के लिए अग्रिम तरीके अपनाने का निर्देश दिया है. यह पैनल एक स्टडी करेगी जिसमें मौसम के हिसाब से भी वायु प्रदूषण में बदलावों पर अध्ययन होगा. कोर्ट ने कहा कि एक बार साइंटिफिक मॉडल उपलब्ध हो जाएगा तो हवाओं के जहरीली होने से पहले बचाव के तरीके अपनाए जा सकेंगे. आयोग इसे लेकर एक महीने के अंदर स्टडी पूरा करेगी और फिर उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को देगा. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश आदित्य दूबे की याचिका पर सुनाया है जिसमें दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए गुहार लगाई गई है. इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी और इस दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली एनसीआर में शामिल राज्यों की सरकारों और आयोग से वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है.