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Rahul Gandhi: मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
Rahul Gandhi convicted by Surat court: 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…' वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई. उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था. इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में यह बयान दिया था. राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. हालांकि कुछ देर बाद ही राहुल को कोर्ट से बेल भी मिल गई. राहुल गांधी कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के समय कोर्ट में मौजूद थे. इस दौरान कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद थे.
Gujarat | Surat District Court holds Congress MP Rahul Gandhi guilty in the criminal defamation case filed against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/VXdrvFAjyK
— ANI (@ANI) March 23, 2023
क्या था राहुल गांधी का बयान
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है. सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी. इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे. आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था.
बता दें कि राहुल गांधी सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे थे. उनकी सुरक्षा में 150 जवान तैनात किए गए हैं. कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा सख्त रही. कांग्रेस पार्टी के अनुसार 200 से ज्यादा कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे. हर वार्ड के पदाधिकारियों को भी इसमें मौजूद रहना अनिवार्य है. अगर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे. पक्ष में फैसला आया तो पटाखे फोड़े जाएंगे.
#WATCH | Gujarat: Congress MP Rahul Gandhi reaches Surat District Court
— ANI (@ANI) March 23, 2023
The court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/uCz56SP5nz
क्या कहा पूर्णेश मोदी ने
यह मामला सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था. पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था. चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची. इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए. हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को.