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1 जून से बदल रहे हैं राशन कार्ड के नियम, बनवाने का ये है तरीका

1 जून से राशन कार्ड का एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है.

1 जून से राशन कार्ड का एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है.

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ration card rules to change from 1 june one nation one ration card to be implemented know how to apply

1 जून से राशन कार्ड का एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है.

ration card rules to change from 1 june one nation one ration card to be implemented know how to apply 1 जून से राशन कार्ड का एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है. (Image: AFP)

1 जून से राशन कार्ड का एक बड़ा नियम बदलने जा रहा है. सोमवार से पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा. यानी अब देश के किसी भी एक राज्य के राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य में राशन लिया जा सकेगा. राशन कार्ड एक सरकारी डॉक्‍युमेंट है, जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है.

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

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वर्तमान में राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है. इसलिए हर राज्य में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रॉसेस अलग-अलग है. कहीं इसके लिए ऑफलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है तो कहीं पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है. उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके बाद उसमें सभी जरूरी जानकारियां भरकर अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें. आवेदन के लिए तहसील में इस कार्य से संबंधित अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है. आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के​ लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है. राशन कार्ड का फॉर्म सौंपने के बाद स्लिप लेना न भूलें.

इन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत

राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट भी लगेंगे.

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मामूली फीस का भी प्रावधान

राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को मामूली फीस का भुगतान भी करना होता है. इसके लिए आवेदनकर्ता को अपने राज्य और क्षेत्र में पता करना होगा. उदाहरण के लिए दिल्ली में यह शुल्क 5 रुपये से 45 रुपये तक है. एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है.

अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है. आम तौर पर यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है. सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है. अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आवेदनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.